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एसआईआर : मतदाता सूची से हटेंगे 95431 वोटरों के नाम

Sun, 28 Dec 2025 02:12 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 28 Dec 2025 02:12 AM IST
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SIR: Names of 95431 voters will be removed from the voter list
सूची से मृत, गैर जनपद में स्थानांतरित व डुप्लीकेट मतदाता के नाम हटाए जाएंगे
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जनपद में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य जारी है। इसके पहले चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें 95,431 ऐसे में मतदाता चिह्नित किए गए हैं, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे।
जनपद में कुल मतदाताओं की संख्या 9,58,795 है। पुनरीक्षण के दौरान जिन 95,431 नामों को हटाने के लिए चिन्हित किया गया है, उनमें मृत , गैरहाजिर, गैर जनपद स्थायी रूप से स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। सर्वे के दौरान दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 16,766 ऐसे मतदाता पाए गए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं 19,573 मतदाताओं का कोई भी पता-निशान नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त 52,230 मतदाता अन्य जनपदों में स्थायी रूप से निवास करने लगे हैं, जिनमें अधिकांश विवाहित महिलाएं हैं।
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पुनरीक्षण में 6,361 डुप्लीकेट मतदाता भी पाए गए, जिनके नाम जनपद में दो अलग-अलग स्थानों पर दर्ज थे। ऐसे मामलों में एक स्थान पर नाम रखा गया है। अन्य श्रेणी के 501 मतदाताओं के नाम भी सूची से हटाए जाएंगे। वर्तमान सर्वे में 40,333 ऐसे मतदाता भी सामने आए हैं, जिनके नाम तो मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन वे वर्ष 2003 का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस प्राप्त होने के बाद उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 प्रपत्रों में से कोई एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
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नोटिस के बाद जमा करने होंगे ये प्रमाण पत्र

-केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र अथवा पेंशन भुगतान आदेश।
-एक जुलाई 1987 से पूर्व सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा भारत में जारी कोई पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/अभिलेख।
-सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
-पासपोर्ट।
-मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन अथवा शैक्षणिक प्रमाण पत्र
-सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
-वन अधिकार प्रमाणपत्र
-सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी अथवा अन्य जाति प्रमाणपत्र।
-राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)
-राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर।
-सरकार द्वारा जारी भूमि अथवा मकान आवंटन प्रमाणपत्र।
-आधार के संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार
-एक जुलाई 2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश।
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एसआईआर के पहले चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। अगले चरण में अनमैप्ड मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे, ताकि प्रमाणपत्रों के आधार पर उनके नाम मतदाता सूची में बनाए या संशोधित किए जा सकें।
अंकुर श्रीवास्तव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी
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