फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   चोरी के तीन अभियुक्तों को दस-दस वर्ष की कैद

चोरी के तीन अभियुक्तों को दस-दस वर्ष की कैद

Tue, 24 Jul 2018 02:44 AM IST
Updated Tue, 24 Jul 2018 02:44 AM IST
विज्ञापन
चोरी के तीन अभियुक्तों को दस-दस वर्ष की कैद
चोरी के मामले में तीन अभियुक्तों को दस वर्ष की कैद
विज्ञापन

54 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) मनोज कुमार शुक्ला की अदालत ने तीन अभियुक्तों को मकान का ताला तोड़कर रात में चोरी करने के मामले में दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और अठारह-अठारह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतना होगा।

सहायक शासकीय अधिवक्ता लखनलाल यादव ने बताया कि छह वर्ष पूर्व बबीना क्षेत्रअंतर्गत ग्राम चमरउआ, हाल आजादपुरा निवासी सतेंद्र सिंह परमार ने थाना कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि वह आजादपुरा में मनोज की चक्की के पास उत्तम चंद जैन के मकान में किराए से रहता था। आठ अगस्त 2012 को वह पत्नी के साथ अपनी ससुराल थाना पाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बंगरिया एक शादी समारोह में गए हुए थे। घर पर कोई नहीं था। नौ अगस्त 2012 को सुबह मकान मालिक का फोन आया कि उनके कमरे के ताले टूटे पड़े हैं व सामान बिखरा पड़ा है। तब वह तत्काल ललितपुर आए और कमरे पर जाकर देखा तो अलमारी के ताले टूटे पड़े थे। उसके रखे हुए अस्सी हजार रुपए व दो तोला सोने की चैन गायब थी। इसके अलावा चोरों ने उसके पलंग के अंदर बने बाक्सों को खोलकर देखा और सूटकेश को तोड़ा। पूरा सामान अस्त व्यस्त कमरे में पड़ा हुआ था। सतेंद्र सिंह परमार की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी थी। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चार अभियुक्तों को चंडी माता मंदिर के पीछे शमशान घाट के पास से गिरफ्तार किया, इनमें नई बस्ती स्थित लिटिल फ्लावर के पास निवासी अरविंद परमार शमशान घाट, नईबस्ती निवासी राजन सिंह पुत्र गोविंद सिंह बुंदेला, गांधीनगर निवासी जीतू परिहार व नेहरुनगर निवासी नवल अहिरवार पुत्र हरनारायण बताया। इनके कब्जे से पुलिस ने चोरी का सामान व नकद रुपये भी बरामद किया था। पूछताछ में अन्य अभियुक्तों नई बस्ती निवासी शिवम तिवारी पुत्र आदित्य नारायण तिवारी, गांधीनगर निवासी अरविंद पाल पुत्र रामसेवक पाल, लेड़ियापुरा निवासी बंटी धोबी पुत्र गोविंद सिंह रजक एवं नई बस्ती निवासी रहीम खां पुत्र सगीर खां के नाम प्रकाश में आए थे। इनमें से घटना में शामिल अभियुक्तों जीतू परिहार, नवल अहिरवार, अरविंद पाल, शिवम तिवारी द्वारा पूर्व में ही न्यायालय में अपना जुर्म कुबूल कर लिया था, इस पर न्यायालय द्वारा उनके मामले में पूर्व में ही निर्णय सुनाया जा चुका है। बाकी अन्य अभियुक्तों के मामले में न्यायालय ने सोमवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अभियुक्त अरविंद परमार पुत्र देवेंद्र सिंह, राजन सिंह, बुंदेला व रहीम खां पुत्र सगीर खां के खिलाफ आजादपुरा में सतेंद्र सिंह परमार के घर में घुसकर चोरी के मामले में दोष सिद्घ होने पर तीनों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 18-18 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। उक्त आरोपी वर्तमान में अन्य चोरियों के मामले में जेल में ही निरुद्घ चल रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed