{"_id":"2140f611756b54325619741dae27bcac","slug":"two-officers-summoned-in-state-information-commision-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दो अधिकारी सूचना आयोग में तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दो अधिकारी सूचना आयोग में तलब
अमर उजाला ब्यूरो/कुशीनगर
Updated Sun, 10 Jan 2016 11:34 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दो विभागों के अधिकारियों को अपने विभाग से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग ने संज्ञान में लिया है। राज्य सूचना आयोग ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और पडरौना नगरपालिका के ईओ को 13 तारीख को आयोग के कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। समय से उपस्थित न होने पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
विशुनपुरा ब्लॉक के सिंगापट्टी के निवासी सुखारी ने अपने गांव और अन्य पांच स्थानाें पर संचालित हो रहे मदरसाें की मान्यता और विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में सूचनाएं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से मांगी थीं। लेकिन विभाग ने सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराईं। सूचना देने की समय सीमा खत्म हो जाने पर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील की।
आयोग ने इस संबंध में लापरवाही मानते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को 13 जनवरी को तलब किया है।
एक अन्य मामले में सुखारी ने पडरौना नगरपालिका के ईओ से सूचना मांगी थी। उनकी तरफ से भी सूचना न देने और समयावधि बीत जाने पर सुखारी ने राज्य सूचना आयोग की शरण ली थी, जिस पर आयोग ने पूर्व ईओ को 13 जनवरी को लखनऊ पहुंचने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विशुनपुरा ब्लॉक के सिंगापट्टी के निवासी सुखारी ने अपने गांव और अन्य पांच स्थानाें पर संचालित हो रहे मदरसाें की मान्यता और विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में सूचनाएं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से मांगी थीं। लेकिन विभाग ने सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराईं। सूचना देने की समय सीमा खत्म हो जाने पर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील की।
विज्ञापन
आयोग ने इस संबंध में लापरवाही मानते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को 13 जनवरी को तलब किया है।
एक अन्य मामले में सुखारी ने पडरौना नगरपालिका के ईओ से सूचना मांगी थी। उनकी तरफ से भी सूचना न देने और समयावधि बीत जाने पर सुखारी ने राज्य सूचना आयोग की शरण ली थी, जिस पर आयोग ने पूर्व ईओ को 13 जनवरी को लखनऊ पहुंचने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन