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पचास बड़े भवन निर्माताओं को जेडीए ने दिया नोटिस
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jhansi devlopment authority
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झांसी। सरकार द्वारा जारी की गई नई शमन नीति के तहत शमन शुल्क जमा कराने के लिए झांसी विकास प्राधिकरण ने शहर के पचास बड़े भवन निर्माताओं को शमन शुल्क जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इन सभी ने मानचित्र के विपरीत भवन बनाए है। तय समय सीमा के भीतर शमन शुल्क जमा नहीं करने पर भवन को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
महानगर में अवैध निर्माणों का मकड़जाल फैला हुआ है। शहर में निर्मित अवैध व अनाधिकृत भवन निर्माताओं को वैध करने के लिए सरकार ने एक मौका दिया है। जिसके लिए सरकार द्वारा नई शमन नीति को लागू किया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा छह माह की समय सीमा भी तय की गई है। तय समय सीमा के भीतर शमन जमा कर भवन का मानचित्र को पास कराकर वैध किया जा सकता है। नई शमन नीति के लागू होते ही प्राधिकरण ने अब तक पचास लोगों को नोटिस जारी कर शमन शुल्क जमा कराने को कहा है।
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने बताया कि अब तक पचास बडे भवन स्वामियों को नोटिस के माध्यम से शमन शुल्क जमा कर मानचित्र स्वीकृत कराने का नोटिस जारी किया गया है। तय समय सीमा के भीतर शमन शुल्क जमा नहीं करने पर भवन को सील करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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महानगर में अवैध निर्माणों का मकड़जाल फैला हुआ है। शहर में निर्मित अवैध व अनाधिकृत भवन निर्माताओं को वैध करने के लिए सरकार ने एक मौका दिया है। जिसके लिए सरकार द्वारा नई शमन नीति को लागू किया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा छह माह की समय सीमा भी तय की गई है। तय समय सीमा के भीतर शमन जमा कर भवन का मानचित्र को पास कराकर वैध किया जा सकता है। नई शमन नीति के लागू होते ही प्राधिकरण ने अब तक पचास लोगों को नोटिस जारी कर शमन शुल्क जमा कराने को कहा है।
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प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने बताया कि अब तक पचास बडे भवन स्वामियों को नोटिस के माध्यम से शमन शुल्क जमा कर मानचित्र स्वीकृत कराने का नोटिस जारी किया गया है। तय समय सीमा के भीतर शमन शुल्क जमा नहीं करने पर भवन को सील करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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