फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Jeth-Jethani sentenced to 12 years in dowry murder

दहेज हत्या में जेठ-जेठानी को 12 साल की सजा

Thu, 02 May 2019 12:20 AM IST
प्रतीक दुबे इटावा, अमर उजाला ब्यूरो
इटावा, अमर उजाला ब्यूरो Published by: प्रतीक दुबे Updated Thu, 02 May 2019 12:20 AM IST
विज्ञापन
Jeth-Jethani sentenced to 12 years in dowry murder
court order - फोटो : amar ujala
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिलीप सिंह यादव ने चार साल पूर्व हुई दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए विवाहिता के जेठ व जेठानी को दोषी करार देते हुए उन्हें बारह-बारह साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर साठ-साठ हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है।  
विज्ञापन


जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि औरैया जिले के सहायल थाना क्षेत्र के गांव असू निवासी श्रीकृष्ण ने अपनी पुत्री रंजना की शादी मई 2015 में ऊसराहार थाना क्षेत्र के गांव मोहरी निवासी प्रवीण कुमार पुत्र दीप चंद्र के साथ की थी। शादी के बाद रंजना के ससुरालीजन उससे दहेज के रूप में बाइक व भैंस की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने चार दिसम्बर 2015 को रंजना के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। उसे गंभीर अवस्था में सैफई मिनी पीजीआई में भर्ती कराया गया था। पांच दिसम्बंर 2015 को उसकी मौत हो गई थी।
विज्ञापन


रंजना उस समय गर्भवती थी।  इस संबंध में श्रीकृष्ण ने रंजना के पति प्रवीण कुमार, देवर अवनीश, जेठ रजनेश उर्फ कल्लू, जेठानी प्रीति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने जेठ रजनेश  उर्फ कल्लू व जेठानी प्रीति के खिलाफ आरोप पत्र  न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिलीप कुमार यादव ने की। पक्ष विपक्ष ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। लेकिन शासकीय अधिवक्ता द्वारा पेश किए किए सबूतों को बचाव पक्ष के अधिवक्ता काटने में सफल नहीं हुए। गवाह व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने जेठ रजनेश उर्फ कल्लू व जेठानी प्रीति को दोषी मानते हुए उन्हें बारह बारह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों को साठ साठ हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed