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वासु हत्याकांड के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज
अमर उजाला/ब्यूरो
Updated Fri, 25 Nov 2016 12:26 AM IST
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बिजनौर में वासु हत्याकांड में जिला जज कोर्ट से मुख्य आरोपी राजकुमार की जमानत याचिका निरस्त हो गई है।
गांव रामपुर बकली निवासी सुनील कुमार के पुत्र वासु का 14 जुलाई को स्कूल से ई रिक्शा से लौटते समय अपहरण हो गया था। पुलिस ने वासु के फुफेरे भाई राजकुमार से कड़ाई से पूछताछ की थी, तो उसने वासु की हत्या की बात कबूल की थी। पुलिस ने राजकुमार की निशानदेही पर 27 अगस्त को गांव बांकपुर के जंगल से वासु का शव बरामद किया था। इस मामले में राजकुमार के अलावा हत्या व अपहरण में उसके सहयोगी राहुल, लोकेश व सोनू को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस मामले में प्रभारी जिला जज डीआर मिश्रा ने मुख्य आरोपी राजकुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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गांव रामपुर बकली निवासी सुनील कुमार के पुत्र वासु का 14 जुलाई को स्कूल से ई रिक्शा से लौटते समय अपहरण हो गया था। पुलिस ने वासु के फुफेरे भाई राजकुमार से कड़ाई से पूछताछ की थी, तो उसने वासु की हत्या की बात कबूल की थी। पुलिस ने राजकुमार की निशानदेही पर 27 अगस्त को गांव बांकपुर के जंगल से वासु का शव बरामद किया था। इस मामले में राजकुमार के अलावा हत्या व अपहरण में उसके सहयोगी राहुल, लोकेश व सोनू को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस मामले में प्रभारी जिला जज डीआर मिश्रा ने मुख्य आरोपी राजकुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।