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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी वृद्ध को सुनाई 10 साल की सजा
Updated Sat, 30 Jun 2018 12:25 AM IST
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट मुमताज अली ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर उसकी मां से अनैतिक संबंध बनाने के प्रयास करने के आरोपी रफीक अहमद को 10 वर्ष के कारावास एवं 28 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार बिजनौर की एक कॉलोनी में रहने वाली एक महिला के घर में कांशीराम कालोनी निवासी करीब 55 वर्षीय रफीक अहमद 14 अप्रैल 2017 को महिला के घर में आया और महिला से छेड़छाड़ करने लगा। महिला द्वारा रफीक को डांटने पर रफीक ने कहा कि या तो मुझसे संबंध बना ले वरना वह महिला के परिवार को बर्बाद कर देगा। रफीक ने अपने हाथ में ली चिप को दिखाकर महिला को धमकी दी कि उसने महिला की नाबालिग पुत्री के साथ कई बार दुष्कर्म किया है। इसकी फिल्म उसने चिप में लोड कर रखी है। यदि महिला ने उसके साथ संबंध नहीं बनाए तो चिप में पड़ी वीडियो को वह वायरल कर देगा। शोर मचाने पर महिला का पति व सोनू मौके पर आ गए। रफीक को घेर कर पकड़ लिया गया। उसने यह चिप महिला को ब्लैक मेल करने के लिए बना रखी थी। इस मामले में महिला की ओर से पुलिस रफीक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हुए चिप भी पुलिस को सौंपी गई थी। एडीजे मुमताज अली ने इस मामले में रफीक को पीड़िता की माता के साथ छेड़छाड़ कर उससे अनैतिक संबंध बनाने, नाबालिग लड़की के साथ रेप किए जाने के अपराध का दोषी पाते हुए रफीक अहमद को 10 साल का कारावास एवं 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। नाबालिग लड़की से हुए बलात्कार व उसका वीडियो बनाकर उसकी मां से अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश करने की इस घटना में करीब 15 माह के अंदर निर्णय आने से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है।
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शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार बिजनौर की एक कॉलोनी में रहने वाली एक महिला के घर में कांशीराम कालोनी निवासी करीब 55 वर्षीय रफीक अहमद 14 अप्रैल 2017 को महिला के घर में आया और महिला से छेड़छाड़ करने लगा। महिला द्वारा रफीक को डांटने पर रफीक ने कहा कि या तो मुझसे संबंध बना ले वरना वह महिला के परिवार को बर्बाद कर देगा। रफीक ने अपने हाथ में ली चिप को दिखाकर महिला को धमकी दी कि उसने महिला की नाबालिग पुत्री के साथ कई बार दुष्कर्म किया है। इसकी फिल्म उसने चिप में लोड कर रखी है। यदि महिला ने उसके साथ संबंध नहीं बनाए तो चिप में पड़ी वीडियो को वह वायरल कर देगा। शोर मचाने पर महिला का पति व सोनू मौके पर आ गए। रफीक को घेर कर पकड़ लिया गया। उसने यह चिप महिला को ब्लैक मेल करने के लिए बना रखी थी। इस मामले में महिला की ओर से पुलिस रफीक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हुए चिप भी पुलिस को सौंपी गई थी। एडीजे मुमताज अली ने इस मामले में रफीक को पीड़िता की माता के साथ छेड़छाड़ कर उससे अनैतिक संबंध बनाने, नाबालिग लड़की के साथ रेप किए जाने के अपराध का दोषी पाते हुए रफीक अहमद को 10 साल का कारावास एवं 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। नाबालिग लड़की से हुए बलात्कार व उसका वीडियो बनाकर उसकी मां से अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश करने की इस घटना में करीब 15 माह के अंदर निर्णय आने से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है।
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