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दहेज हत्या में पति समेत तीन को दस वर्ष की सजा

Tue, 04 Sep 2018 11:46 PM IST
Updated Tue, 04 Sep 2018 11:46 PM IST
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दहेज हत्या में पति समेत तीन को दस वर्ष की सजा
दहेज हत्या में पति समेत तीन को दस वर्ष की सजा
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फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल की अदालत ने दहेज हत्या के मामले मे पति समेत तीन को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इन्हें तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करना होगा। अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।

घटना कलवारी थाना क्षेत्र के महुआपार गांव की है। शासकीय अधिवक्ता जयगोविन्द सिंह ने अदालत को बताया कि संतकबीर नगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के खेविस्हां गांव निवासी राम सवारी ने अपनी पुत्री पूजा की शादी घटना के पांच वर्ष पूर्व महुआपार निवासी राम दरश के साथ किया था। ससुराल वाले दहेज में एक लाख रुपये व बाइक की मांग कर रहे थे। दहेज न पाने के कारण 19 जुलाई 2016 को पति राम दरश, ससुर राम केवल, सास किसमता उर्फ किसानी व देवर जितेन्द्र ने मिट्टी तेल डालकर जला दिया। झुलसने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने चारों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने पति, सास, ससुर को दहेज हत्या में दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इस मामले में न्यायालय ने देवर जितेन्द्र को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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