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बालक की हत्या में चार दोषी
Updated Fri, 03 Aug 2018 11:54 PM IST
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बांदा। पड़ोसी के ढाई वर्षीय पुत्र की हत्या कर शव कुएं में फेंक देने के मामले में अदालत ने पड़ोसी पिता और उसके पुत्र व पुत्री तथा भाई को दोषी करार दिया है।
चारों पर धारा 364, 302 व 201 आईपीसी की जुर्म साबित हुआ है। उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। सजा की अवधि का फैसला सोमवार को होगा।
घटना अप्रैल 2010 में बबेरू कोतवाली क्षेत्र के थरथुवा गांव में हुई थी। वीरेंद्र सिंह ने अपने ढाई वर्षीय पुत्र के दरवाजे से गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लगभग 23 दिन बाद बालक का शव पड़ोसी के कुएं में बरामद हुआ था।
पुलिस ने तफ्तीश में प्रकाशवीर सिंह पुत्र जागेश्वर और उसके पुत्र मुकुट सिंह, पुत्री संध्या सिंह तथा भाई गुलाब सिंह को अभियुक्त बनाकर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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शुक्रवार को द्वितीय एडीजे रामकरन ने इस मामले में चारों को दोषी ठहराया। उन्हें सजा के बारे में सोमवार को फैसला होगा। चारों आरोपी जमानत पर थे। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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चारों पर धारा 364, 302 व 201 आईपीसी की जुर्म साबित हुआ है। उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। सजा की अवधि का फैसला सोमवार को होगा।
घटना अप्रैल 2010 में बबेरू कोतवाली क्षेत्र के थरथुवा गांव में हुई थी। वीरेंद्र सिंह ने अपने ढाई वर्षीय पुत्र के दरवाजे से गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लगभग 23 दिन बाद बालक का शव पड़ोसी के कुएं में बरामद हुआ था।
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पुलिस ने तफ्तीश में प्रकाशवीर सिंह पुत्र जागेश्वर और उसके पुत्र मुकुट सिंह, पुत्री संध्या सिंह तथा भाई गुलाब सिंह को अभियुक्त बनाकर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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शुक्रवार को द्वितीय एडीजे रामकरन ने इस मामले में चारों को दोषी ठहराया। उन्हें सजा के बारे में सोमवार को फैसला होगा। चारों आरोपी जमानत पर थे। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।