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हत्या व बूथ कैप्चरिंग में 24 अभियुक्तों को आजीवन कारावास
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बहराइच। पंचायत चुनाव बाधित करने के लिए हत्या, बलवा व मतपेटी लूटने आदि मामलों मेें अपर सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को 20 साल बाद भरी अदालत मेें ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 30 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमे के दौरान छह अभियुक्तों की मौत हो जाने से उनके विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही उपशमित कर दी गई।
14 जून वर्ष 2000 को विकासखंड विशेश्वरगंज की ग्राम पंचायत हरैया डोलकुआं में पंचायत चुनाव मेें मतदान चल रहा था। इसी दौरान चुनाव बाधित करने के लिए हथियारों से लैस 30 लोग मतदान केंद्र पर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे। हमलावरों ने फायरिंग करते हुए हथगोले फेेंककर मतपेटियां लूट लीं।
गांव के लोगों ने विरोध किया तो हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फिर मतदान स्थल के करीब एक घर मेें घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। घटना के दौरान गोली लगने से ग्रामीण रमेश तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि सात अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मौके से 12 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले में मृतक रमेश तिवारी के भाई कौशल किशोर तिवारी ने विशेश्वरगंज थाने में 30 लोगों के खिलाफ हत्या, बलवा, मतपेटी लूटने समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की कार्यवाही अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम के न्यायालय में विचाराधीन थी। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्र ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए मामले मेें सभी 30 अभियुक्तों को घटना मेें दोषी करार दिया।
एडीजे ने सभी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमे के दौरान छह अभियुक्तों की मौत हो जाने पर न्यायाधीश ने उनके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई उपशमित कर दी है। न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाने के बाद सभी 24 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा मेें जेल भेज दिया गया है।
थाना विशेश्वरगंज के हरैया डोलकुआं निवासी गजेंद्र नाथ, सुरेंद्र नाथ, मनोज कुमार, पवन कुमार, सुभाषचंद्र, संतोष कुमार, नरसिंह नारायण, उमेश चंद्र व अदालत प्रसाद। शुकुलपुरवा निवासी चांद अली, गोंडा जनपद के थाना कौड़िया स्थित विधुड़ी गांव निवासी हरेंद्र देव, नंगूलाल, बाबूलाल और विनोद कुमार। विशेश्वरगंज के नउवा गांव निवासी गंगाराम, लालसाहब, थाना कौड़िया के पूरेबरल गांव निवासी राम अनुज, मुन्नाराम मिश्र और विशेश्वरगंज के डोलकुआं गांव निवासी राघवराम, राजीव, राजू, रामसेवक, महादेव, सहदेव। इन सभी 24 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मुकदमे के दौरान जगत नारायण, रामभुलावन, महेश चंद्र, शेषधर, राधेश्याम और शोहराब अली की मृत्यु होने से इनके खिलाफ कार्यवाही उपशमित कर दी गई है।
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14 जून वर्ष 2000 को विकासखंड विशेश्वरगंज की ग्राम पंचायत हरैया डोलकुआं में पंचायत चुनाव मेें मतदान चल रहा था। इसी दौरान चुनाव बाधित करने के लिए हथियारों से लैस 30 लोग मतदान केंद्र पर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे। हमलावरों ने फायरिंग करते हुए हथगोले फेेंककर मतपेटियां लूट लीं।
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गांव के लोगों ने विरोध किया तो हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फिर मतदान स्थल के करीब एक घर मेें घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। घटना के दौरान गोली लगने से ग्रामीण रमेश तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि सात अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मौके से 12 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले में मृतक रमेश तिवारी के भाई कौशल किशोर तिवारी ने विशेश्वरगंज थाने में 30 लोगों के खिलाफ हत्या, बलवा, मतपेटी लूटने समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की कार्यवाही अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम के न्यायालय में विचाराधीन थी। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्र ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए मामले मेें सभी 30 अभियुक्तों को घटना मेें दोषी करार दिया।
एडीजे ने सभी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमे के दौरान छह अभियुक्तों की मौत हो जाने पर न्यायाधीश ने उनके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई उपशमित कर दी है। न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाने के बाद सभी 24 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा मेें जेल भेज दिया गया है।
थाना विशेश्वरगंज के हरैया डोलकुआं निवासी गजेंद्र नाथ, सुरेंद्र नाथ, मनोज कुमार, पवन कुमार, सुभाषचंद्र, संतोष कुमार, नरसिंह नारायण, उमेश चंद्र व अदालत प्रसाद। शुकुलपुरवा निवासी चांद अली, गोंडा जनपद के थाना कौड़िया स्थित विधुड़ी गांव निवासी हरेंद्र देव, नंगूलाल, बाबूलाल और विनोद कुमार। विशेश्वरगंज के नउवा गांव निवासी गंगाराम, लालसाहब, थाना कौड़िया के पूरेबरल गांव निवासी राम अनुज, मुन्नाराम मिश्र और विशेश्वरगंज के डोलकुआं गांव निवासी राघवराम, राजीव, राजू, रामसेवक, महादेव, सहदेव। इन सभी 24 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मुकदमे के दौरान जगत नारायण, रामभुलावन, महेश चंद्र, शेषधर, राधेश्याम और शोहराब अली की मृत्यु होने से इनके खिलाफ कार्यवाही उपशमित कर दी गई है।