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बिनौली में माचिस ने देने पर मारी थी अनुज को गोली

Mon, 31 Dec 2018 12:30 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Dec 2018 12:30 AM IST
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बिनौली में माचिस ने देने पर मारी थी अनुज को गोली
बागपत। बिनौली में एक सप्ताह पहले माचिस न देने पर दूध प्लांट की गाड़ी के चालक को गोली मारकर घायल किया था। पुलिस ने कुख्यात विक्की पिचौकरा के भाई समेत दो बदमाशों को गिरफ्तार कर खुलासा कर दिया। घटना में प्रयुक्त दो तमंचे व कारतूस बरामद हुए हैं जबकि उनका एक साथी पिस्टल लेकर फरार है। दोनों को न्यायालय में पेश किया। कोर्ट से उन्हें जेल भेज दिया।
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एसपी शैलेश कुमार पांडेय ने बताया कि 22 दिसंबर की रात साढ़े नौ बजे दूध प्लांट की गाड़ी के चालक अनुज पुत्र राजेश कुमार को बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। उसके कंधे व हाथ में गोलियां लगी थी। पिता ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस विवेचना में सागर पुत्र ब्रजपाल, अनिल उर्फ गोलू पुत्र जितेंद्र निवासी पिचौकरा के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने दोनों को बिनौली के पास एक होटल से गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि 22 दिसंबर की रात दोनों ने नशा किया हुआ था। सिगरेट पीने के लिए शराब के ठेके के सामने खड़ी पिकअप गाड़ी के चालक से माचिस मांगी, लेकिन गाड़ी चालक अनुज ने माचिस नहीं दी और गाली गलौच करने लगा। इसी को लेकर उन्होंने तमंचे व पिस्टल से उसे गोली मार दी थी। पिस्टल दोस्त अमित की थी। वारदात के बाद आरोपियों ने पिस्टल अमित को वापस दे दी थी। पुलिस ने अमित के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया। अभी वह फरार है। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर 315 बोर के दो तमंचे व कारतूस बरामद किए। एसपी ने बताया कि आरोपी सागर हरियाणा की हिसार जेल में बंद कुख्यात विक्की पिचौकरा का छोटा भाई और पांच दिसंबर को हिसार जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आया था।
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छह साल से कर रहे हैं अपराध
बागपत। पुलिस ने बताया कि आरोपी सागर व अनिल 2012 से अपराध कर रहे हैं। दोनों ने 2012 में गांव के ही शेरा की हत्या की थी। उस समय सागर मात्र 11 साल का था। 2017 में सागर ने सिवालखास विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गुलाम मोहम्मद के भजीते कल्लू उर्फ इमरान पुत्र फैय्याज निवास नंगला खुंबी थाना जानी जनपद मेरठ की बिजवाड़ा गांव के पास हत्या कर दी थी। सागर के खिलाफ बिनौली, बागपत के अलावा हरियाणा में हत्या, लूट, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट में छह मुकदमे दर्ज हैं। अनिल के खिलाफ बागपत, बिनौली थानों में हत्या, लूट के तीन मुकदमे दर्ज हैं।
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