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Auraiya News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद
Tue, 05 May 2026 12:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Tue, 05 May 2026 12:32 AM IST
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औरैया। विशेष अदालत पॉक्सो ने किशोरी के अपहरण कर दुष्कर्म के साढ़े छह साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश अखिलेश प्रसाद मिश्र ने दोषी युवक मनीष को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। 19 दिसंबर 2019 की शाम करीब पांच बजे अनुसूचित जाति की 14 वर्षीय एक किशोरी का गांव के युवक मनीष ने अपहरण कर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने पिता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मनीष को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जमा किए गए अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाए। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। 19 दिसंबर 2019 की शाम करीब पांच बजे अनुसूचित जाति की 14 वर्षीय एक किशोरी का गांव के युवक मनीष ने अपहरण कर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने पिता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मनीष को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जमा किए गए अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाए। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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