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बंधक बनाकर भगा ले जाने के आरोपी को दस वर्ष की कैद

Sun, 31 Mar 2019 12:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 31 Mar 2019 12:09 AM IST
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बंधक बनाकर भगा ले जाने के आरोपी को दस वर्ष की कैद
औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने एक नाबालिग को फुसलाकर ले जाने व एक माह तक बंधक बनाकर रखने के दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास व साठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है।
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अभियोजन के अनुसार, थाना बिधूना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को 25 जून 2016 की दोपहर छोटू पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम मल्हौसी साम्हो थाना भरथना (इटावा) फुसलाकर ले गया। छोटे गांव में रिश्तेदारी में आता-जाता रहता था। घटना के समय वह व उसका परिवार खेत में था। घर आने पर गांव वालों से पता चला कि छोटू उसकी पुत्री को ले गया है। थाना बिधूना में छोटे के विरुद्ध धारा 363, 366 आईपीसी व धारा 3/4 लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का मामला पंजीकृत हुआ। विवेचना के बाद एडीजे (प्रथम) लल्लू सिंह की कोर्ट में मुकदमा चला।
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अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर ने अवयस्क को भगा ले जाने तथा एक माह तक अपने साथ बंधक बनाकर रखने के अपराध में दोषी कठोर कारावास की पैरवी की। बचाव पक्ष ने विरोध किया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) लल्लू सिंह ने छोटू को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा साठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अलग-अलग धाराओं में हुई सजाएं एक साथ संचालित होगीं। छोटे को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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