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सख्ती: ताजमहल की 500 मीटर प्रतिबंधित परिधि में नहीं बनेंगे अस्थाई वाहन पास, नए निर्माण पर भी रोक

Tue, 14 Sep 2021 12:20 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 14 Sep 2021 12:20 AM IST
सार

डीएम प्रभु एन सिंह ने सोमवार को ताज प्रतिबंधित क्षेत्र की समीक्षा की। बैठक में डीएम ने प्रतिबंधित क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए एसएसपी को अभियान चलाकर विशेष कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 

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Temporary vehicle passes will not be made within five hundred meters of the restricted periphery of the Taj Mahal
ताजमहल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में ताजमहल के 500 वर्ग मीटर की प्रतिबंधित परिधि में अब वाहनों के लिए अस्थाई पास जारी नहीं होंगे। सोमवार को थाना ताजगंज में ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था व प्रतिबंधित क्षेत्र में गतिविधियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने ये निर्देश दिए हैं। अस्थाई वाहन पास व नए निर्माण पर रोक लगाने के साथ ही नए स्थाई वाहन पास जारी करने पर भी अब सख्ती बढ़ गई है।

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करीब 18 महीने बाद सोमवार को जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने ताज प्रतिबंधित क्षेत्र की समीक्षा की। एसएसपी मुनिराज, एडीए उपाध्यक्ष राजेंद्र पैंसिया, एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी, पुरातत्व व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। 
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डीएम ने प्रतिबंधित क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए एसएसपी को अभियान चलाकर विशेष कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही नए निर्माणों को ध्वस्तीकरण नोटिस जारी करने के लिए पुरातत्व विभाग व एडीए को निर्देशित किया है। बार-बार अतिक्रमण व निर्माण करने वालों को पुलिस व प्रशासन जेल भेज सकता है।

348 वाहन पास होंगे दिसंबर में निरस्त
ताजमहल के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के वाहनों के लिए आरटीओ ने 348 वाहन पास जारी किए थे। दिसंबर तक यह मान्य हैं। इसके बाद निरस्त हो जाएंगे। जनवरी में स्थाई वाहन पास डीएम की अनुमति के बाद जारी होंगे। यह नई व्यवस्था लागू होगी। पूर्व में स्थाई वाहन पास के लिए डीएम की अनुमति आवश्यक नहीं थी। जिसे अब अनिवार्य कर दिया गया है।

दो-तीन दिन के लिए नहीं बनेंगे पास
प्रतिबंधित परिधि में वीआईपी व अन्य खास लोगों के लिए दो या तीन की अवधि के लिए अस्थाई वाहन पास जारी किए जाते थे। जिन्हें अब जारी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासन ने पुलिस, आरटीओ व संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं।

ट्रंप के दौरे के बाद अब आई याद
जनवरी 2020 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के आगरा आगमन पर पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। एक महीने तक अतिक्रमण नहीं हुए। उसके बाद अफसर लापरवाह हो गए। जिससे प्रतिबंधित क्षेत्र में ठेल, ढकेल से लेकर खोखे व अन्य अतिक्रमण हो गए। 18 महीने बाद अब दोबारा प्रतिबंधित क्षेत्र में अफसरों को कार्रवाई की याद आई है।

ताज : यलो जोन में पास वालों को ही प्रवेश
ताज के यलो जोन में पुलिस की सुरक्षा और कड़ी की जाएगी। पुरानी मंडी पर बैरियर लगाया जाएगा। यहां से पास वाले वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई होगी। फुट पेट्रोलिंग की जाएगी। थाना ताजगंज में सोमवार को जिलाधिकारी पीएन सिंह और एसएसपी मुनिराज जी. ने ताजमहल की सुरक्षा के संबंध में बैठक की। इसमें यह बात कही गई।

बैठक में एडीए वीसी, आरटीओ, टोरंट, नगर निगम, एएसआई सहित अन्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। एसएसपी ने बताया कि ताजगंज क्षेत्र में ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सुरक्षा कड़ी की जाएगी। पुरानी मंडी से ताजगंज थाना की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरियर लगाकर चेकिंग होगी। बिना पास वालों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

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