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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Registration will be canceled if the declaration form is not given in two days

दो दिन में घोषणा पत्र न देने पर रद्द हो जाएगा पंजीकरण

Fri, 26 Nov 2021 06:03 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 26 Nov 2021 06:03 PM IST
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Registration will be canceled if the declaration form is not given in two days
कासगंज। नए पेराई सत्र में गन्ने की खरीद शुरू हो चुकी है। डीएम ने गन्ना खरीद में बिचौलिया नीति रोकने एवं माफिया पर अंकुश लगाने के लिए गंभीरता दिखाई है। इसे लेकर गन्ना विभाग ने सभी किसानों से अनुरोध किया है कि वे शपथ पत्र सहित अपना घोषणा पत्र दो दिन में विभाग को उपलब्ध करा दें। अन्यथा उनका पंजीकरण रद्द हो जाएगा और गन्ना बिक्री नहीं कर सकेंगे।
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डीएम हर्षिता माथुर ने बुधवार को आदेश जारी किए कि गन्ना खरीद में बिचौलिया नीति प्रभावी न हो और घटतौली भी न हो। इसे लेकर एसडीएम, तहसीलदार के अलावा बाट माप विभाग और गन्ना विभाग के अफसरों की टीमें भी बनाई है। जिला गन्ना अधिकारी ने सभी पंजीकृत किसानों से अनुरोध किया है कि वे दो दिन में अपने शपथ पत्र दें और गन्ने की पैदावार से संबंधित घोषणा पत्र विभाग को उपलब्ध करा दें। जिससे कि गन्ना खरीद में कोई समस्या न हो। साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि जो किसान अपना घोषणा पत्र शपथ पत्र के साथ उपलब्ध नहीं कराएंगे उनका पंजीकरण स्वत: ही रद्द हो जाएगा।
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जाती रहेंगी पर्चियां, देना होगा प्रमाण
गन्ना विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों को पंजीकृत किया जा चुका है उनकी पर्चियां तो जाती रहेंगी, लेकिन यदि उन्होंने शपथ पत्र सहित प्रमाण गन्ना खरीद केंद्र पर नहीं दिखाया तो उनके गन्ने की खरीद नहीं हो सकेगी। इसलिए गन्ना बिक्री के लिए अभी से किसान अपनी सक्रियता दिखाएं।
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