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Rohtak: नाबालिग से दुष्कर्म के बाद ब्लैकमेल करने पर तीन साल की कैद, जुर्माना भी लगाया
Thu, 25 Aug 2022 02:28 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Thu, 25 Aug 2022 02:28 AM IST
सार
मामले की प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि वह अक्सर लड़की को परेशान करता था। उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़ित के साथ कई बार मारपीट करने के साथ रुपये मांगने की बाक सामने आई थी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : istock
विस्तार
हरियाणा के रोहतक में शिवाजी कॉलोनी थाना इलाके की नाबालिग से दुष्कर्म के बाद ब्लैकमेल व मारपीट कर रुपये मांगने वाले को अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। सुनारिया कलां निवासी शुभम को दोषी मानते हुए धारा 452 के तहत एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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धारा 328 के तहत तीन वर्ष कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई। धारा 323 के तहत छह महीने कैद व पांच सौ रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 506 के तहत भी तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला बुधवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने सुनाया।
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उप पुलिस अधीक्षक सुशीला ने कहा कि 11 मार्च 2020 को एक नाबालिग लड़की ने महिला थाना मे सुनारिया कलां निवासी शुभम के खिलाफ दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करने, मारपीट कर रुपये मांगने समेत अन्य आरोप लगाए थे। पुलिस ने पोक्सो व दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले की प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि वह अक्सर लड़की को परेशान करता था। उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़ित के साथ कई बार मारपीट करने के साथ रुपये मांगने की बाक सामने आई थी। इस मामले में अदालत ने शुभम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।