फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   मां व भाभी से मारपीट के आरोपी को पांच साल की कैद, जुर्माना

मां व भाभी से मारपीट के आरोपी को पांच साल की कैद, जुर्माना

Thu, 26 Oct 2017 11:30 PM IST
Updated Thu, 26 Oct 2017 11:30 PM IST
विज्ञापन
मां व भाभी से मारपीट के आरोपी को पांच साल की कैद, जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

फतेहाबाद।
घर में घुसकर अपनी मां व भाभी से मारपीट करने व घर के सामान को आग लगाने के आरोपी बेटे को अदालत ने दोषी करार देकर पांच साल की कैद सुनाई है। आरोपी को 62 सौ रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। पुलिस को दी शिकायत में मसाला फैक्ट्री क्षेत्र टोहाना निवासी निक्को देवी धर्मपत्नी सोढ़ी राम ने बताया कि इसी साल 2 मार्च को वह घर पर काम कर रही थी तो उसी दौरान उसका जेठ अशोक घर पर आया। उसने आते ही उससे व उसकी सास से गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर चाकू से हमला किया और उसे बाल पकड़कर घसीटने लगा। साथ ही उसका दहेज का सामान भी तोड़ने लगा और सामान में आग लगा दी। आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो आरोपी वहां से भाग गया। बाद में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पुलिस ने घायल के बयान के बयान पर आरोपी के खिलाफ धारा 323, 324, 452, 506, 436 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। वीरवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कैद व 6200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed