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मां व भाभी से मारपीट के आरोपी को पांच साल की कैद, जुर्माना
Updated Thu, 26 Oct 2017 11:30 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद।
घर में घुसकर अपनी मां व भाभी से मारपीट करने व घर के सामान को आग लगाने के आरोपी बेटे को अदालत ने दोषी करार देकर पांच साल की कैद सुनाई है। आरोपी को 62 सौ रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। पुलिस को दी शिकायत में मसाला फैक्ट्री क्षेत्र टोहाना निवासी निक्को देवी धर्मपत्नी सोढ़ी राम ने बताया कि इसी साल 2 मार्च को वह घर पर काम कर रही थी तो उसी दौरान उसका जेठ अशोक घर पर आया। उसने आते ही उससे व उसकी सास से गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर चाकू से हमला किया और उसे बाल पकड़कर घसीटने लगा। साथ ही उसका दहेज का सामान भी तोड़ने लगा और सामान में आग लगा दी। आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो आरोपी वहां से भाग गया। बाद में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पुलिस ने घायल के बयान के बयान पर आरोपी के खिलाफ धारा 323, 324, 452, 506, 436 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। वीरवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कैद व 6200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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फतेहाबाद।
घर में घुसकर अपनी मां व भाभी से मारपीट करने व घर के सामान को आग लगाने के आरोपी बेटे को अदालत ने दोषी करार देकर पांच साल की कैद सुनाई है। आरोपी को 62 सौ रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। पुलिस को दी शिकायत में मसाला फैक्ट्री क्षेत्र टोहाना निवासी निक्को देवी धर्मपत्नी सोढ़ी राम ने बताया कि इसी साल 2 मार्च को वह घर पर काम कर रही थी तो उसी दौरान उसका जेठ अशोक घर पर आया। उसने आते ही उससे व उसकी सास से गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर चाकू से हमला किया और उसे बाल पकड़कर घसीटने लगा। साथ ही उसका दहेज का सामान भी तोड़ने लगा और सामान में आग लगा दी। आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो आरोपी वहां से भाग गया। बाद में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पुलिस ने घायल के बयान के बयान पर आरोपी के खिलाफ धारा 323, 324, 452, 506, 436 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। वीरवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कैद व 6200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।