फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Favorite movie was to murder, received life imprisonment with fines

मनपंसद फिल्म देखने के लिए की थी हत्या, जुर्माने के साथ मिली उम्रकैद

Fri, 16 Sep 2016 12:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा Updated Fri, 16 Sep 2016 12:08 AM IST
विज्ञापन
Favorite movie was to murder, received life imprisonment with fines
Jail

युवक की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


तीन साल पहले आठ दिसंबर को आईएमटी मानेसर क्षेत्र स्थित रॉकलैंड अस्पताल से मानेसर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 युवक गंभीर रुप से घायल होकर उपचार के लिए आए हैं, जिनमें से एक घायल को मृत घोषित कर दिया गया है। 
विज्ञापन


उस समय मूल रूप से औरेय्या यूपी निवासी घायल दिनेश ने पुलिस को बयान दिया था कि वह और संतोष मानेसर क्षेत्र स्थित गांव खोह में सिनेमा घर पर नौकरी करते हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इसी दौरान रात में तीन युवक सलमान, फहीम और शहनवाज सिनेमा हाल पर पिक्चर देखने के लिए आए, जो पहले भी आते रहे हैं। उन्होंने आते ही पूछा कि आज कौन सी पिक्चर चलेगी? 

उन्होंने जबाव दिया था कि जिस पिक्चर का नंबर है, वही चलेगी। जिस पर तीनों युवक भड़क गए और धमकी दी कि हमारी मर्जी से ही पिक्चर चलेगी। झगड़ा बढ़ता देख सिनेमा के मालिक वेदप्रकाश ने बीच-बचाव करा दिया, लेकिन तीनों युवक देख लेने की धमकी देकर चले गए। 

शिकायतकर्ता ने बताया था कि थोड़ी देर बाद वे तीनों युवक इमरान व सलीम के साथ आए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। संतोष पर गोली भी चलाई, जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया और उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने संतोष को मृत घोषित कर दिया था। 


पुलिस ने सलमान, शहनवाज, फहीम, इमरान व शहजाद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वे सभी जिला जेल में बंद थे। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपियों पर लगे आरोप सिद्ध हो गए। अदालत ने सभी आरोपियों को उम्रकैद व 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed