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टीकरी बॉर्डर पर बंगाल की युवती से दुष्कर्म का मामला: आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित
Tue, 26 Oct 2021 08:35 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 26 Oct 2021 08:35 PM IST
सार
किसान आंदोलन के दौरान टीकरी बॉर्डर पर बंगाल की एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इसमें पिता की शिकायत पर बहादुरगढ़ थाना में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज है।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
टीकरी बॉर्डर पर कोरोना से जान गंवाने वाली बंगाली युवती से दुष्कर्म के आरोपी जगदीश सिंह बराड़ की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
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मंगलवार को जैसे ही जगदीश की याचिका पर सुनवाई आरंभ हुई तो हरियाणा सरकार ने जमानत का विरोध किया। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि याची पर गंभीर आरोप हैं और मामले की जांच जारी है। यदि याची को जमानत का लाभ दिया गया तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है।
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वहीं, याची पक्ष की ओर से कहा गया कि इस मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं है और उसे फंसाया जा रहा है। याची पक्ष ने कहा कि वह जांच में सहयोग करने को पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उसे हिरासत में न रखा जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले हाईकोर्ट इस मामले में अन्य दो आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है।
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यह है मामला
बातचीत की रिकार्डिंग पुलिस को देते हुए पिता ने बताया था कि जब उसकी बेटी ट्रेन से टीकरी बॉर्डर की ओर जा रही थी तो आरोपियों ने उससे छेड़छाड़ की थी। इसके बाद टीकरी बॉर्डर पहुंचने पर उसे अंकुर, अनूप व अन्य के साथ टेंट साझा करना पड़ा था। वे इस दौरान लगातार दबाव बनाते हुए उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। पिता ने बताया था कि इस बारे में उसने अपनी साथियों से भी बात की थी। इसके बाद पीड़िता कोरोना से संक्रमित हो गई और जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर बहादुरगढ़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।