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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Gyanvapi Case Hearing on petition for worship of Shivling postponed now hearing on 11 October

Gyanvapi Case: सर्वे में मिले शिवलिंग की पूजा की याचिका पर सुनवाई टली, 11 अक्तूबर की मिली तारीख

Fri, 07 Oct 2022 08:27 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 07 Oct 2022 08:27 PM IST
सार

पीठासीन अधिकारियों के अवकाश पर रहने  के कारण ज्ञानवापी प्रकरण के तीन मामलों में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई टल गई। तीनों मामलों में नई तारीख तय कर दी गई।

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Gyanvapi Case Hearing on petition for worship of Shivling postponed now hearing on 11 October
वाराणसी कोर्ट के बाहर का नजारा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग के राग भोग पूजा पाठ समेत तीन अलग अलग याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई टल गई। पीठासीन अधिकारियों के अवकाश पर रहने के कारण तीनों मामलों में नई तारीख तय कर दी गई। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी व संघ की महामंत्री किरण सिंह की ओर दायर याचिका में ज्ञानवापी परिसर को मंदिर का हिस्सा बताते हुए हिंदुओं को सौंपने और वहां मिले शिवलिंग के दर्शन- पूजन की मांग की गई है। किरन सिंह के प्रार्थनों पत्रों पर अब अगली सुनवाई 11 अक्तूबर को होगी।

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वहीं ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के पूजा-पाठ राग-भोग आरती करने की मांग लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से सिविल जज सीनियर डिविजन कुमुदलता त्रिपाठी की अदालत में  दाखिल अर्जी पर भी सुनवाई टल गई। इस कोर्ट के भी पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण ही सुनवाई नहीं हुई। इस मामले अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी। 
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वहीं शुक्रवार को सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में अविमुक्तेश्वर भगवान आदि की तरफ से दाखिल प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई टल गई। इस मामले में भी 28 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
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दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व खजुरी निवासी अजीत सिंह ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। इसमें अविमुक्तेश्वर भगवान के पूजा-पाठ राग-भोग, भजन-कीर्तन व धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन की अनुमति की मांग की गई है। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे ऐसे में इस मामले में सुनवाई भी टल गई।

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