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UP Crime: संपत्ति हड़पने में पूर्व विधायक विजय मिश्रा, बेटे, बहू और पत्नी पर दोष सिद्ध, आज सुनाई जाएगी सजा
Fri, 15 May 2026 09:59 AM IST
Pragati Chand
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
Published by: Pragati Chand
Updated Fri, 15 May 2026 09:59 AM IST
सार
Bhadohi News: संपत्ति हड़पने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा व बेटे, बहू और पत्नी पर दोष सिद्ध हो गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। मामले में पहली बार पत्नी और बहू को सजा होगी।
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पूर्व विधायक विजय मिश्रा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सपा व निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा व उनके परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में संपत्ति हड़पने के मामले में विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली, बेटे विष्णु मिश्रा और बहू रूपा पर दोष सिद्ध हो गया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार को सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। रामलली व रूपा को पहली बार किसी मामले में सजा होगी। बुधवार को प्रयागराज हाईकोर्ट ने विजय मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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अभियोजन के अनुसार, पूर्व विधायक के रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी ने गोपीगंज कोतवाली में विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली, बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि विजय मिश्रा 2001 से उनके भदोही स्थित पैतृक आवास पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हैं और उनकी माइनिंग फर्म पर भी जबरन नियंत्रण कर लिया है।
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पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विचेचना शुरू की। 2023 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की तो उसमें बहू रूपा मिश्रा का भी नाम शामिल था। कोर्ट ने चारों पर दोष सिद्ध करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि पुलिस की प्रभावी पैरवी से ही यह संभव हो सका है।