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मतदान के दिन प्रत्याशियों को तीन वाहनों की अनुमति

Sun, 13 Feb 2022 10:32 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Feb 2022 10:32 PM IST
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उन्नाव। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। ये नियम मतदान के 48 घंटे पहले प्रभावी होंगे। मतदान के दिन प्रत्येक प्रत्याशी को तीन वाहनों की अनुमति मिलेगी। जिसमें एक निजी प्रयोग, दूसरा निर्वाचन अभिकर्ता के लिए और तीसरा वाहन कार्यकर्ताओं के लिए होगा।
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वाहन में चालक सहित अधिकतम पांच लोगों के बैठने की अनुमति रहेगी। मतदान के दिन प्रत्याशी द्वारा वाहनों से मतदाता को ले जाना दंडनीय अपराध माना जाएगा। रोड शो के दौरान काफिले के साथ अधिकतम पांच वाहन ही रहेंगे। इससे अधिक वाहन होने पर पांच-पांच के काफिलों में समय अंतराल आधे घंटे का होगा। मतदाताओं को धन का प्रलोभन देने वाले या वोट देने से रोकने के लिए दबाव बनाने वाले जेल भेेजे जाएंगे। अनुचित बयान देने पर विधिक कार्रवाई होगी।
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उन्नाव। इस विधानसभा चुनाव में 517 मतदाता घर से वोट डालेंगेे। इसमें 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग दिव्यांग शामिल हैं।
बीएलओ ने घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया था। इसमें 462 बुजुर्ग व 55 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान करने पर सहमति जताई। निर्धारित फार्म जमा होने के बाद प्रशासन ने मतदान की तारीख भी तय कर दी। जिले में 23 फरवरी को मतदान होगा लेकिन बुजुर्ग व दिव्यांग 17 से 19 फरवरी तक पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे। (संवाद)
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