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दहेज हत्या के मामले में पति को छह साल की कैद
Updated Fri, 20 Jul 2018 12:32 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
उन्नाव। दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने पति को छह वर्ष व सास-ससुर को चार वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के भुडहा निवासी अशोक पुत्र सुंदर ने बताया कि उसकी बहन तारा देवी की शादी 2012 में बमरियामऊ निवासी झब्बू से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस बीच 29 अप्रैल 2016 को पति झब्बू, ससुर मंशाराम व सास श्रीराम ने बहन को जिंदा जला दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने अधिवक्ता प्रेमचंद्र की दलीलें सुनीं। आरोप सिद्घ होने पर पति झब्बू को छह वर्ष व सास रामश्री व ससुर मंशाराम को चार वर्ष की सजा सुनाई। इसके अलावा इन पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
- सास व ससुर को चार वर्ष का कठोर कारावास
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उन्नाव। दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने पति को छह वर्ष व सास-ससुर को चार वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के भुडहा निवासी अशोक पुत्र सुंदर ने बताया कि उसकी बहन तारा देवी की शादी 2012 में बमरियामऊ निवासी झब्बू से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस बीच 29 अप्रैल 2016 को पति झब्बू, ससुर मंशाराम व सास श्रीराम ने बहन को जिंदा जला दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने अधिवक्ता प्रेमचंद्र की दलीलें सुनीं। आरोप सिद्घ होने पर पति झब्बू को छह वर्ष व सास रामश्री व ससुर मंशाराम को चार वर्ष की सजा सुनाई। इसके अलावा इन पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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- सास व ससुर को चार वर्ष का कठोर कारावास