फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Bail application of accused of kidnapping and extortion of Rs 8 lakh rejected

Sultanpur News: अपहरण व आठ लाख की रंगदारी वसूलने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 15 Mar 2026 11:26 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 15 Mar 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
Bail application of accused of kidnapping and extortion of Rs 8 lakh rejected
सुल्तानपुर। साथियों संग मिलकर अपहरण करने और आठ लाख रुपये की रंगदारी वसूलने के आरोप से जुड़े मामले में बस्ती जिले के आरोपी घनश्याम पांडेय की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर शुक्रवार को जिला जज सुनील कुमार की अदालत में बहस हुई। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी घनश्याम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। रविवार को यह फैसला सामने आया।
विज्ञापन

अमेठी जिले के मुसाफिरखाना थाने के बिसारा पूरब के रहने वाले वादी रमन अग्रहरि ने गत 10 फरवरी की घटना बताते हुए तीन दिन बाद स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था। वादी के आरोप के मुताबिक 10 फरवरी को वह अपने बेटे को स्कूल छोड़कर वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में शुक्ला पेट्रोल पंप के पास कार सवार चार अज्ञात आरोपियों ने उनका अपहरण कर रास्ते में काफी मारा-पीटा।
विज्ञापन

आरोप के मुताबिक आरोपियों ने दबाव बनाकर आठ लाख रुपये की रंगदारी वसूल लिया और कुछ घंटे बाद उन्हें अयोध्या जिले में छोड़ दिया। आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद वादी रमन अग्रहरि ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया। वादी ने मुसाफिरखाना निवासी राकेश एवं गौरीगंज निवासी सुरेश व शंकरलाल से विवाद चलने की बात मुकदमे में लिखाई। मामले में विवेचना के दौरान बस्ती जिले के छावनी थाने के कलानीकला के रहने वाले आरोपी घनश्याम पांडेय का भी नाम सामने आया था। इसमें उन्हें जेल भेजा गया था। मामले में जेल गए आरोपी की जमानत अर्जी अदालत ने कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed