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जानलेवा हमले के दो अभियुक्तों को सात साल की सजा सुनाई
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दो हमलावरों को सात साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
शामली। अपर सत्र न्यायाधीश कैराना ने जानलेवा हमला करने के दो अभियुक्तों को सात-सात साल की साधारण कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सतेंद्र धीरयान ने बताया कि गांव रामड़ा निवासी शहजाद ने तीन जुलाई 2014 में कैराना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई महताब दो जुलाई 2014 की शाम करीब आठ बजे घर का सामान लेकर बाइक से घर लौट रहा था। रामड़ा रोड पुलिया के निकट दिलशाद निवासी गोगवान और फुल्ला निवासी तितरवाड़ा और दो अन्य ने महताब को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर और तलवार मारकर गंभीर घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने दिलशाद और फुल्ला के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए थे। इस केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कैराना की कोर्ट में हुई। अपर सत्र न्यायाधीश रजत वर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध पाया। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को सात-सात साल के साधारण कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई। अभियुक्तों द्वारा अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह का कारावास भुगतना होगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
शामली। अपर सत्र न्यायाधीश कैराना ने जानलेवा हमला करने के दो अभियुक्तों को सात-सात साल की साधारण कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सतेंद्र धीरयान ने बताया कि गांव रामड़ा निवासी शहजाद ने तीन जुलाई 2014 में कैराना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई महताब दो जुलाई 2014 की शाम करीब आठ बजे घर का सामान लेकर बाइक से घर लौट रहा था। रामड़ा रोड पुलिया के निकट दिलशाद निवासी गोगवान और फुल्ला निवासी तितरवाड़ा और दो अन्य ने महताब को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर और तलवार मारकर गंभीर घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने दिलशाद और फुल्ला के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए थे। इस केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कैराना की कोर्ट में हुई। अपर सत्र न्यायाधीश रजत वर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध पाया। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को सात-सात साल के साधारण कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई। अभियुक्तों द्वारा अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह का कारावास भुगतना होगा।
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