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Shahjahanpur News: अफीम की तस्करी में दो भाइयों को आठ-आठ वर्ष का कारावास
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शाहजहांपुर। अफीम की तस्करी करने के दोषी दो सगे भाइयों को अदालत ने आठ-आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दाेनों भाई नेपाल और लखीमपुर खीरी से मादक पदार्थ लेकर आते थे।
खुटार थाने की पुलिस टीम ने 28 मार्च 2025 की रात जलालाबाद के मोहल्ला कानूनगोयान के रहने वाले शिवकेश गुप्ता और उसके भाई विवेक गुप्ता को चार किलो 50 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार दोनों भाई नेपाल और लखीमपुर के कस्बा पलिया से अफीम खरीदकर जलालाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति को देते थे।
उनको प्रति चक्कर दस हजार रुपये मिलते थे। वे नेपाल के एक व्यक्ति से अफीम लेकर जलालाबाद में रहने वाले व्यक्ति को देने जा रहे थे। तभी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शिवकेश और विवेक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर जांच के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा।
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अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायालय-42 ने विवेक गुप्ता और शिवकेश गुप्ता को आठ-आठ वर्ष के कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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खुटार थाने की पुलिस टीम ने 28 मार्च 2025 की रात जलालाबाद के मोहल्ला कानूनगोयान के रहने वाले शिवकेश गुप्ता और उसके भाई विवेक गुप्ता को चार किलो 50 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार दोनों भाई नेपाल और लखीमपुर के कस्बा पलिया से अफीम खरीदकर जलालाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति को देते थे।
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उनको प्रति चक्कर दस हजार रुपये मिलते थे। वे नेपाल के एक व्यक्ति से अफीम लेकर जलालाबाद में रहने वाले व्यक्ति को देने जा रहे थे। तभी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शिवकेश और विवेक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर जांच के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा।
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अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायालय-42 ने विवेक गुप्ता और शिवकेश गुप्ता को आठ-आठ वर्ष के कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद