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Shahjahanpur News: दुष्कर्म का विरोध करने पर महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
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शाहजहांपुर। दुष्कर्म का विरोध करने पर महिला की गला दबाकर हत्या के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
निगोही थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 50 वर्षीय मां 27 सितंबर 2021 को सुबह नौ बजे घास काटने गई थी। लगभग 11:30 बजे उसे सूचना मिली कि नेवाराम ने उसकी मां से दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने में गला दबाकर हत्या कर दी। वह और उसके ताऊ मौके पर पहुंचे तो नेवाराम मां की हत्या कर भाग रहा था।
उसकी मां के कपड़े अस्तव्यस्त थे। घटनास्थल से कुछ दूरी पर गांव के कुछ लोग मौजूद थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद नेवाराम के विरुद्ध आरोपपत्र अदालत भेजा। गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर त्वरित न्यायालय प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णलीला यादव ने नेवाराम को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
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निगोही थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 50 वर्षीय मां 27 सितंबर 2021 को सुबह नौ बजे घास काटने गई थी। लगभग 11:30 बजे उसे सूचना मिली कि नेवाराम ने उसकी मां से दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने में गला दबाकर हत्या कर दी। वह और उसके ताऊ मौके पर पहुंचे तो नेवाराम मां की हत्या कर भाग रहा था।
उसकी मां के कपड़े अस्तव्यस्त थे। घटनास्थल से कुछ दूरी पर गांव के कुछ लोग मौजूद थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद नेवाराम के विरुद्ध आरोपपत्र अदालत भेजा। गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर त्वरित न्यायालय प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णलीला यादव ने नेवाराम को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
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