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Saharanpur: अधिवक्ता प्रवेश गुर्जर ने कराई जमानत, अदालत ने दिए थे चौधरी नरेश टिकैत की गिरफ्तारी के आदेश

Wed, 22 May 2024 08:25 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 22 May 2024 08:25 PM IST
सार

Saharanpur News : सहारनपुर में 14 साल पुराने मामले में अधिवक्ता प्रवेश गुर्जर ने एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होकर जमानत कराई है। वहीं, अदालत ने मंगलवार को चौधरी नरेश टिकेत को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे।

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Advocate Pravesh Gurjar has got bail from court in Saharanpur
अदालत का फैसला। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र में बिना अनुमति के सम्मेलन करने और जाम लगाने के 14 साल पुराने मामले में अधिवक्ता प्रवेश गुर्जर ने एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होकर जमानत कराई है। इस मामले में अदालत ने सहारनपुर एसएसपी को भी आदेश दिए थे कि भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत को गिरफ्तार कर 24 मई को अदालत में पेश किया जाए।

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विशेष लोक अभियोजक एमपी-एमएलए कोर्ट गुलाब सिंह ने बताया कि थाना सरसावा क्षेत्र में 20 मई 2010 को बिना अनुमति के सम्मेलन किया गया था, जिसमें भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत भी शामिल हुए। सम्मेलन से निकली भीड़ ने मांगों को लेकर अंबाला हाईवे जाम कर दिया था। इस मामले में नरेश टिकैत, इमरान मसूद सहित कई आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

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इमरान मसूद अदालत में पेश होकर जमानत करा चुके हैं, जबकि नरेश टिकैत अदालत में पेश नहीं हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के अदालत ने आदेश दिए थे। इस मामले में हकीकतनगर निवासी अधिवक्ता प्रवेश गुर्जर भी नामजद थे, जिन्होंने बुधवार को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश होकर जमानत कराई है।

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अधिवक्ता प्रवेश गुर्जर ने बताया कि 14 साल पुराने मामले में उनको नामजद किया था। इसकी जानकारी अखबारों के माध्यम से उन्हें मिली है।

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