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दो गैंगेस्टर की संपत्ति कुर्क, प्रशासक नियुक्त

Wed, 16 Sep 2020 10:45 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2020 10:45 PM IST
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action on gangester
दो गैंगेस्टर की संपत्ति कुर्क, प्रशासक नियुक्त
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सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दो आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया। दोनों ही संपत्ति पर प्रशासक नियुक्त किए।
जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि आरोपी फूल मिया पुत्र अख्तर निवासी मोहल्ला बड़ जिया उल हक कस्बा देवबंद के खिलाफ बलवा, हत्या और गैंगेस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आय का कोई स्रोत नहीं होने के बावजूद आरोपी ने संगठित गिरोह बनाकर अपराध कर धन अर्जित करके संपत्ति खरीदी। पुलिस की तरफ से आरोपी के खिलाफ न्यायालय में रिपोर्ट भेजी। इसके तहत आरोपी ने दो मकान, छह स्थानों पर कृषि भूमि और दो कारें खरीदीं। जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कर तहसीलदार देवबंद को प्रशासक नियुक्त किया। इस आदेश के तीन माह की अवधि में आरोपी पक्ष अपनी आपत्ति या प्रत्यावेदन कोर्ट में पेश कर सकता है।
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वहीं, मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव कुरड़ी खेड़ा निवासी इसरत अली पुत्र असगर अली के खिलाफ बिहारीगढ़ थाने पर गैंगेस्टर सहित पांच आपराधिक मामले दर्ज हुए। इसके खिलाफ भी पुलिस की तरफ से जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में रिपोर्ट पेश की। आरोपी के द्वारा खरीदी गए ट्रैक्टर सहित अन्य संपत्ति को भी कुर्क करने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने जारी किया।
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