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लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए धर्मस्थलों के प्रबंधकों को नोटिस जारी, तीन दिन का अल्टीमेटम
Updated Mon, 08 Jan 2018 11:43 PM IST
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देवबंद (सहारनपुर)। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद स्थानीय पुलिस एक्शन में आ गई है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने नगर क्षेत्र के तमाम धर्मस्थलों के प्रबंधकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। जिनमें अनुमति लेने के लिए महज तीन दिन का समय दिया गया है।
ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और दूसरे धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए प्रबंधकों को प्रशासन की अनुमित लेनी होगी। पुलिस ने इस दिशा में काम भी शुरु कर दिया है। सोमवार को पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में नगर क्षेत्र के तमाम धर्मस्थलों के प्रबंधकों को नोटिस जारी किए हैं। जिनमें उन्हें अनुमति लेने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। कोतवाल पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि नगर क्षेत्र में सभी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारा और दूसरे धर्मस्थलों के प्रबंधकों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिसमें उन्हें कहा गया है कि वह 10 जनवरी तक उपजिलाधिकारी या संबंधित अधिकारी से लाउडस्पीकर बजाने के लिए अनुमति प्राप्त कर लें। वरना 11 जनवरी से सभी धर्मस्थलों से लाउडस्पीकरों को उतरवाए जाने की कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी। बता दें कि ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर पांच वर्ष की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और दूसरे धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए प्रबंधकों को प्रशासन की अनुमित लेनी होगी। पुलिस ने इस दिशा में काम भी शुरु कर दिया है। सोमवार को पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में नगर क्षेत्र के तमाम धर्मस्थलों के प्रबंधकों को नोटिस जारी किए हैं। जिनमें उन्हें अनुमति लेने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। कोतवाल पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि नगर क्षेत्र में सभी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारा और दूसरे धर्मस्थलों के प्रबंधकों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिसमें उन्हें कहा गया है कि वह 10 जनवरी तक उपजिलाधिकारी या संबंधित अधिकारी से लाउडस्पीकर बजाने के लिए अनुमति प्राप्त कर लें। वरना 11 जनवरी से सभी धर्मस्थलों से लाउडस्पीकरों को उतरवाए जाने की कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी। बता दें कि ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर पांच वर्ष की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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