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मजदूर की हत्या में तीन को उम्रकैद

Thu, 24 Sep 2015 12:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला रामपुर
ब्यूरो/अमर उजाला रामपुर Updated Thu, 24 Sep 2015 12:09 AM IST
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केमरी थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुई मजदूर की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन को उम्रकैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मजदूर की हत्या के पीछे जमीनी रंजिश का विवाद बताया गया है। बिलासपुर के सत्तारखेड़ा निवासी मोहन लाल अपने परिवार समेत केमरी थाना क्षेत्र के भटपुरा तारन गांव स्थित मोहम्मद अली के भट्ठे पर मजदूरी करता था।
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आरोप है कि 2 जनवरी 2012 को जमुना प्रसाद, चरन सिंह, बृजपाल ने मोहन लाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या की रिपोर्ट मृतक की पत्नी हीरावती ने जमुना प्रसाद समेत तीन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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मंगलवार को कोर्ट ने जमुना प्रसाद समेत तीन को इस घटना का दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था। बुधवार को इस मामले सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता इरफान खां ने दलील दी कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश के तहत गोली मारकर हत्या की है। गवाहों ने इसकी पुष्टि की है।
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साथ ही वादी हीरावती समेत सात गवाह भी कोर्ट में पेश किए, जिन्होंने घटना की पुष्टि की। बचाव की ओर से दलील दी कि घटना रात की है और घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। जिला जज सरोज यादव ने सत्तारखेड़ा गांव निवासी जमुना प्रसाद, चरन सिंह व बृजपाल को उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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