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दंपति पर हमले में दो भाइयों समेत चार को कैद
ब्यूरो/अमर उजाला रामपुर
Updated Sat, 26 Sep 2015 11:39 PM IST
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शहजादनगर थाना क्षेत्र में दंपति के साथ मारपीट करने और धमकाने के मामले में अदालत ने दो भाइयों समेत चार को पांच-पांच साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। शहजादनगर थाना क्षेत्र के फत्तेपुर गांव निवासी ढाकन लाल 27 जून 2001 को अपनी पत्नी ब्रह्मा देवी के साथ खेत पर काम कर रहा था।
आरोप है कि इस दौरान खेत की मेड़ का विवाद हुआ। चार लोगों ने दंपति को लाठी-डंडों से पीटकर जख्मी कर दिया। मामले में ढाकन लाल ने दो भाइयों समेत चार लोगों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
एसीजेएम तृतीय मनीष कुमार ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गिरधारी, रोशन लाल, प्रेमपाल और राजेंद्र को पांच-पांच साल की कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में चार हजार रुपये पीड़िता ब्रह्मा देवी को देने के आदेश दिए हैं।
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आरोप है कि इस दौरान खेत की मेड़ का विवाद हुआ। चार लोगों ने दंपति को लाठी-डंडों से पीटकर जख्मी कर दिया। मामले में ढाकन लाल ने दो भाइयों समेत चार लोगों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
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एसीजेएम तृतीय मनीष कुमार ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गिरधारी, रोशन लाल, प्रेमपाल और राजेंद्र को पांच-पांच साल की कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में चार हजार रुपये पीड़िता ब्रह्मा देवी को देने के आदेश दिए हैं।
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