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पांच अगस्त तक अति आवश्यक कार्य से संबंधित वकील ही आएंगे कचहरी

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jul 2020 12:51 AM IST
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court open
रामपुर। मंगलवार को जिला जज और उनकी सुरक्षा समिति, प्रशासन, पुलिस प्रशासन और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए कचहरी में कार्य, प्रवेश और कार्य समय अवधि समेत कई बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया।
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जिले में कोरोना वायरस ने कलक्ट्रेट से लेकर कई कचहरी कर्मियों तक को अपनी चपेट में ले लिया है। जिसके बाद कचहरी और कलक्ट्रेट परिसर को बंद कर दिया गया था। जिलाधिकारी द्वारा कलक्ट्रेट-कचहरी परिसर को कंटेनमेंट और बफर जोन घोषित करने के बाद कचहरी में सैनिटाइजेशन कार्य के लिए बंद कर दिया गया था। करीब डेढ़ सप्ताह से अधिक समय के बाद कचहरी खोले जाने पर कई अहम निर्णय लिए गए।
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बार एसोसिएशन के महासचिव सतनाम सिंह मट्टू ने बताया कि बैठक में बार एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लोधी और उन्होंने प्रतिभाग किया। बैठक में कोरोना काल में कचहरी में कार्य को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। जिनमें यह तय किया गया 5 अगस्त तक केवल वही अधिवक्ता आएंगे, जिनका अति आवश्यकता वाला कार्य लगा हुआ है। किसी भी अधिवक्ता के साथ एक से अधिक मुंशी नहीं आएगा। अधिवक्ताओं को अपने साथ बार काउंसिल की ओर से जारी पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। कचहरी में प्रवेश के लिए केवल एक ही गेट खोला जाएगा और बिना थर्मल स्क्रीनिंग के किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मुकदमे के पैरोकार जमानती और वादकारी अधिवक्ता की सहमति के बिना कचहरी परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके साथ ही कचहरी दो बजे तक खाली कर दी जाएगी।
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