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Pilibhit News: छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष की कैद, आठ हजार जुर्माना
Sat, 13 Jun 2026 11:37 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Sat, 13 Jun 2026 11:37 PM IST
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पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम कोर्ट नंबर दो के अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने और धमकी देने के आरोपी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के असम चौराहा निवासी रवि वाल्मीकि को दोषी पाकर तीन वर्ष की सजा और आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है। एक युवती की तरफ से छेड़छाड़ की रिपोर्ट वर्ष 2019 में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद पहली सितंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।संवाद
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थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के असम चौराहा निवासी रवि वाल्मीकि को दोषी पाकर तीन वर्ष की सजा और आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है। एक युवती की तरफ से छेड़छाड़ की रिपोर्ट वर्ष 2019 में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद पहली सितंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।संवाद
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