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आरोपी के नाम के दूसरे व्यक्ति का कर दिया चालान

Wed, 04 Feb 2015 12:17 AM IST
पीलीभीत।
पीलीभीत। Updated Wed, 04 Feb 2015 12:17 AM IST
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The name of the accused person Made of invoice
पूरनपुर कोतवाली के  मोहल्ला साहूकारा लाइनपार निवासी इकबाल हुसैन ने
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कोतवाली पुलिस पर आरोपी के नाम राशि उनके बेटे को गिरफ्तार कर गौवध अधिनियम में चालान करने का आरोप लगाया है। डीआईजी के आदेश पर एएसपी सुधीर कुमार सिंह ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

इकबाल ने बताया कि मोहल्ले के स्वर्गीय इकबाल का पुत्र अफजाल पूरनपुर कोतवाली में दर्ज गौवध अधिनियम के एक मामले में नामजद आरोपी है। उनका पुत्र अफजाल चावल का व्यापारी है। पुलिस ने आरोपी से सांठगांठ कर 26 जनवरी की रात उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया और बिना तस्दीक किए चालान कर दिया। इससे पूर्व अफजाल पर कोई मामला दर्ज नहीं है और न ही कोई विचाराधीन है।

उसने 31 जनवरी को डीआईजी से मिलकर शिकायत की और बेटे को रिहा करने एवं दोषी पुलिसकर्मियों के  खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। डीआईजी ने मामले की जांच एएसपी सुधीर कुमार सिंह को सौंपी है। उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी के बुलाने पर वह लोग बयान देने पुलिस लाइंस स्थित उनके दफ्तर पर पहुंचे, लेकिन एएसपी के दोपहर बाद तक न आने के कारण उनके बयान नहीं हो सके थे।
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