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अपात्रों को आवंटित किए आवास अब होगी रिकवरी
Updated Sat, 05 Aug 2017 05:40 PM IST
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पीलीभीत। आवास आवंटन में पंचायत सचिवों का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। भेंट पूजा होने पर अपात्रों को आवंटन किए जा रहे है। ऐसा ही एक मामला जांच में सही मिलने पर सीडीओ ने पंचायत सचिव हरीश भारती से रिकवरी के आदेश डीपीआरओ को दिए हैं।
बरखेड़ा ब्लाक की ग्राम पंचातय पतरासा कुंवरपुर के कुछ ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत कर ग्राम पंचायत अधिकारी पर अपात्रों को आवास देने का आरोप लगाया था। डीएम के आदेश पर प्रभारी बीडीओ बरखेड़ा/परियोजना अर्थशास्त्री जगदीश चंद्र जोशी ने प्रकरण की जाच की। शिकायत में पांच आवासों का आवंटन गलत बताया गया था जिसमें दो लाभार्थी सामान्य व तीन अनुसूचित जाति के थे। गांव में हुई जांच में सामान्य के दोनों आवासो का आवंटन ठीक पाया गया लेकिन अनुसचित जाति के तीनों लाभार्थियों क्रमश: बालकराम, उमाचरन व अरविंद कुमार को गलत तरीके से आवास आवंटित होना पाया गया। तीनों लाभार्थियों के पक्के मकान बने हुए हैं। जांच में शिकायत सही मिलने पर बीडीओ ने बैक को पत्र भेजकर धन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए लेकिन लाभार्थियों ने आवास को आई पहली किश्त की 40-40 हजार रुपये की धनराशि निकाल ली थी। इसपर बीडीओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी से रिकवरी की संस्तुति कर रिपोर्ट सीडीओ को सौंप दी। बीडीओ की रिपोर्ट पर सीडीओ/पीडी आरबी भास्कर ने ग्राम पंचायत अधिकारी हरीश भारती से 1.20 लाख रुपये की रिकवरी के आदेश डीपीआरओ दिए हैं। सीडीओ/पीडी आरबी भास्कर ने बताया आवास आवंटन मे किसी प्रकार की लापरवाही मान्य नहीं होगी। खाते से निकली धनराशि की रिकवरी पंचायत सचिव से कराई जाएगी।
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बरखेड़ा ब्लाक की ग्राम पंचातय पतरासा कुंवरपुर के कुछ ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत कर ग्राम पंचायत अधिकारी पर अपात्रों को आवास देने का आरोप लगाया था। डीएम के आदेश पर प्रभारी बीडीओ बरखेड़ा/परियोजना अर्थशास्त्री जगदीश चंद्र जोशी ने प्रकरण की जाच की। शिकायत में पांच आवासों का आवंटन गलत बताया गया था जिसमें दो लाभार्थी सामान्य व तीन अनुसूचित जाति के थे। गांव में हुई जांच में सामान्य के दोनों आवासो का आवंटन ठीक पाया गया लेकिन अनुसचित जाति के तीनों लाभार्थियों क्रमश: बालकराम, उमाचरन व अरविंद कुमार को गलत तरीके से आवास आवंटित होना पाया गया। तीनों लाभार्थियों के पक्के मकान बने हुए हैं। जांच में शिकायत सही मिलने पर बीडीओ ने बैक को पत्र भेजकर धन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए लेकिन लाभार्थियों ने आवास को आई पहली किश्त की 40-40 हजार रुपये की धनराशि निकाल ली थी। इसपर बीडीओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी से रिकवरी की संस्तुति कर रिपोर्ट सीडीओ को सौंप दी। बीडीओ की रिपोर्ट पर सीडीओ/पीडी आरबी भास्कर ने ग्राम पंचायत अधिकारी हरीश भारती से 1.20 लाख रुपये की रिकवरी के आदेश डीपीआरओ दिए हैं। सीडीओ/पीडी आरबी भास्कर ने बताया आवास आवंटन मे किसी प्रकार की लापरवाही मान्य नहीं होगी। खाते से निकली धनराशि की रिकवरी पंचायत सचिव से कराई जाएगी।
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