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Pilibhit News: चरस बरामदगी में 10 साल कैद, एक लाख जुर्माना

Sat, 11 Jan 2025 04:18 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sat, 11 Jan 2025 04:18 PM IST
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10 years imprisonment, one lakh fine for hashish recovery
पीलीभीत। करीब सात वर्ष पूर्व एक किलो चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) त्वरित न्यायालय चंद्र मोहन मिश्र ने दोषी पाते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन के अनुसार 22 अगस्त 2017 को थाना कोतवाली के एसएचओ सुरेश कुमार सिंह हमराह पुलिस कर्मियों के साथ ड्रमंडगंज चौराहे पर थे। इसी बीच एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस की गाड़ी व फोर्स देख पीछे मुड़कर भागने लगा। पुलिस ने भाग रहे व्यक्ति को पकड़ लिया। नाम-पता व भागने का कारण पूछा तो उसने एजाज अहमद उर्फ पप्पू टेलर मोहल्ला खुशीमल बताया। उसके पास से एक किलो चरस बरामद की गई। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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