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बीडीसी के दो नामांकन पत्र निरस्त

Tue, 06 Oct 2015 12:48 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
ब्यूरो/ अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Updated Tue, 06 Oct 2015 12:48 AM IST
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Two unenrolling
खतौली। बीडीसी पद के लिए ब्लाक कार्यालय पर दो दिन से नामांकन पत्रों की जांच चल रही थी। इस कार्य में नौ एआरओ लगे थे। सोमवार को जांच में अंतिम दिन दो नामांकन पत्र निरस्त किए गए।
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आरओ जिला सहायक आयुक्त सहायक निबंधक सहकारिता प्रदीप सिंह तथा बीडीओ दुष्यंत सिंह ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान वार्ड संख्या 97 अनुसूचित जाति पुरुष सीट पर प्रस्तावक वार्ड का नहीं था। वार्ड संख्या 126 पिछड़ी जाति महिला सीट पर पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र नहीं लगा था।
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 जिस कारण दोनों प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त किए गए। दोनों प्रत्याशियों को बुलाकर उनकी त्रुटि को नोट कराया गया। ब्लाक क्षेत्र के 138 बीडीसी सदस्य पद की सीटों के लिए 718 नामांकन पत्र जमा किए गए थे। दो नामांकन निरस्त होने के बाद 716 नामांकन पत्र वैध पाए गए। मंगलवार को नामांकन पत्र वापसी के साथ ही प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।
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बीडीसी के 12 नामांकन निरस्त
मोरना। ब्लाक मेें बीडीसी के 112 पदों पर एक और तीन अक्तूबर को नामांकन प्रक्रिया चली थी। कुल 744 लोगों ने बीडीसी पदों पर नामांकन किए थे। जांच के बाद सोमवार को 12 पर्चे निरस्त कर दिए गए।

बीडीओ ने बताया कि वार्ड आठ से नामांकन करने वाली ममता और निर्मला, वार्ड 11 से लोकेश, वार्ड 13 से संजू रानी, वार्ड 35 से अमित, वार्ड 34 से कौशल्या, वार्ड 40 से जानू, वार्ड 58 से उषा, वार्ड 63 से फरीदा, वार्ड 69 से मुकेश, वार्ड 85 से शुभम, 11 से बिजेंद्र पाल के पर्चे निरस्त कर दिए गए हैं।

आचार संहिता का पालन करें प्रत्याशी 
पुरकाजी। विकास खंड कार्यालय पर सोमवार को डीएम और एसएसपी ने जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की बैठक लेकर उन्हें आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

डीएम निखिलचंद्र और एसएसपी केबी सिंह ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी की चुनाव खर्च सीमा डेढ़ लाख और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी की 75 हजार रुपये है। इसके अलावा प्रत्याशी एक वाहन प्रयोग कर सकता है।

इससे ज्यादा खर्च करने पर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकती है। चुनाव जीतने के बाद भी अगर ज्यादा खर्च करने की जानकारी मिलती है तो चुनाव आयोग द्वारा जांच कर आरोप सही पाए जाने पर जीत को भी निरस्त किया जा सकता है। उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन करने पर मुकदमा कायम कराने की चेतावनी दी। इस दौरान एक ग्रामीण ने वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं होने की शिकायत की, जिस पर डीएम ने कहा कि अब समय निकल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता।

वार्ड तीन से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही बबीता के पति जोगेंद्र गुर्जर ने डीएम से शिकायत की है कि इसी वार्ड से चुनाव लड़ रही तहसीन के पति सइदुज्जमा सुरक्षा गार्ड लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिन्हें हटाया जाए या हमें भी सुरक्षा गार्ड दिलवाया जाए।

डीएम ने सीओ सदर को सइदुज्जमा के सुरक्षा गार्ड वापस लेने के निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम मनोज कुमार, सुनील कुमार सिंह, एसडीएम सदर उज्ज्वल कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मृदुल चौधरी, सीओ सदर अकील अहमद आदि मौजूद रहे।


प्रत्याशी की गाड़ी सीज, रिपोर्ट दर्ज
पुरकाजी। थाना पुलिस ने सोमवार को चेकिंग के दौरान वार्ड नंबर दो से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही प्रत्याशी सुमन की एक गाड़ी में प्रचार सामग्री मिलने पर उसे सीज कर दिया और प्रत्याशी के विरुद्ध 171 के तहत मुकदमा कायम किया गया है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि किसी भी सूरत में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा।
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