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Muzaffarngar: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले बागपत के तांत्रिक को आजीवन कारावास

Sat, 19 Nov 2022 04:27 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 19 Nov 2022 04:27 PM IST
सार

शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के एक गांव में नौ साल पहले अनुसूचित जाति की किशोरी से दुष्कर्म की वारदात के मामले तांत्रिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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Muzaffarnagar: Life imprisonment to the tantrik of Baghpat who raped a teenager
कोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में नौ साल पहले अनुसूचित जाति की किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी के पीठासीन अधिकारी जमशेद अली ने फैसला सुनाया। अभियुक्त ने किशोरी को बंधक बनाकर रखा था और 10 दिन तक दुष्कर्म करने का आरोप था।

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आदर्श मंडी थाना क्षेत्र से किशोरी 29 दिसंबर 2013 की रात संदिग्ध हालात में गायब हो गई थी। पीड़िता के पिता ने 30 दिसंबर बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के गांव ककौर निवासी यशवीर उर्फ ऐशवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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पीड़ितों का कहना था कि आरोपी झाड़-फूंक का कार्य करता है। दस दिन बाद पीडि़ता हरियाणा के कुछाना मोड से बरामद हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी उसके साथ मारपीट करता था और बलात्कार किया। पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कराकर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 

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प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी के पीठासीन अधिकारी जमशेद अली की कोर्ट में हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह और  सहदेव सिंह ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त को धारा 376, एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये, धारा 363 में पांच साल कैद और दो हजार रुपये अर्थदंड और धारा 366 में सात साल कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। 

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