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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - हाईकोर्ट ने स्वीकार की अपील, निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब

Tue, 19 Sep 2023 01:23 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Tue, 19 Sep 2023 01:23 AM IST
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High Court accepts appeal, calls for records from lower court
जगबीर सिंह हत्याकांड : वादी पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा
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फोटो समेत
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। किसान नेता जगबीर सिंह हत्याकांड में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट इलाहाबाद ने स्वीकार कर ली है। डिविजन बेंच के न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और नंद प्रभा शुक्ला ने सुनवाई की। निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया गया है। अब राज्य सरकार और वादी पूर्व मंत्री योगराज सिंह की अलग-अलग दाखिल अपील पर एक साथ सुनवाई होगी।
किसान नेता जगबीर सिंह के पुत्र पूर्व मंत्री वादी योगराज सिंह के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक माहेश्वरी ने बताया कि हाईकोर्ट पीठ के समक्ष राज्य सरकार ने अपील दाखिल थी, लेकिन वादी की तरफ से अलग से धारा 372 सीआरपीसी के तहत अपील दाखिल की गई। सुनवाई के बाद बेंच ने अपील एडमिट करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है।
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यही नहीं, राज्य सरकार और भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई के लिए दिसंबर के प्रथम सप्ताह सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। उधर, पिछले सप्ताह राज्य सरकार की ओर से दाखिल अपील पर बेंच ने निचली अदालत से दो माह के अंदर रिकॉर्ड तलब करने के आदेश दिए थे। उसके बाद दोनों अपील पर एक साथ सुनवाई होगी।
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क्या था मामला
किसान नेता जगबीर सिंह की छह सितंबर 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने अलावलपुर माजरा गांव के राजीव उर्फ बिट्टू, प्रवीण और सिसौली निवासी एवं वर्तमान भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को नामजद कराया था। मुकदमे के ट्रायल के दौरान राजीव और प्रवीण की मौत हो गई थी। अदालत ने भाकियू अध्यक्ष को दोषमुक्त करार दिया था।
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