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कोर्ट से 11 आरोपियों को मिली जमानत
Sat, 30 Mar 2019 12:15 AM IST
Deepak Sharma
मुजफ्फरनगर/अमर उजाला/ब्यूरो
मुजफ्फरनगर/अमर उजाला/ब्यूरो
Published by: Deepak Sharma
Updated Sat, 30 Mar 2019 12:15 AM IST
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court order
- फोटो : amar ujala
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मुजफ्फरनगर। यूपी बोर्ड परीक्षा में इंटरमीडिएट के भौतिक विज्ञान के पेपर में चरथावल के जनता इंटर कालेज बाढ़ में पकड़ी गई सामूहिक नकल मामले में मेरठ की विशेष अदालत से 11 आरोपियों को जमानत मिल गई। अब तक 16 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। एसटीएफ ने शिकायत मिलने पर बाढ़ इंटर कालेज पर छापा मारकर सामूहिक नकल पड़ी थी। जिसमें केंद्र व्यवस्थापक एवं प्रधानाचार्य सहित 17 आरोपियों को हिरासत में लिया था।
एसटीएफ नोएडा की टीम ने 22 फरवरी को जनता इंटर कॉलेज बाढ़ के एग्जाम सेंटर पर सामूहिक नकल का खुलासा किया था। डीआईओएस प्रवीण मिश्रा की ओर से चरथावल थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मेरठ स्थित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय संख्या-2 में सभी आरोपियों को पेश किया था।
जिन्हें अदालत ने जिला कारगर भेज दिया था। मामले में डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल इंटर कालेज खुड्डा के प्रबंधक कमर इंतखाब और उसके भाई अख्तर, श्रीकांत शर्मा, तानसेन, अनिल की जमानत गत 11 मार्च को हो गई थी। अन्य 11 आरोपियों की जमानत को विशेष कोर्ट में अर्जी लगाई गई। आरोपियों के अधिवक्ता ने अदालत में एफआईआर और साक्ष्यों की त्रुटियों पर अपना पक्ष रखा।
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एसटीएफ आरोपियों के पास फिजिक्स पेपर या उसकी प्रतिलिपि बरामद नहीं कर पाई। न ही किसी विद्यार्थी का नाम सामने आया, जिसने नकल कराने को पैसे की शिकायत की हो। आरोपियों की बाढ़ इंटर कालेज से गिरफ्तारी 22 फरवरी को सुबह साढ़े दस बजे होना रिपोर्ट में बताई गया। भौतिक विज्ञान की परीक्षा दूसरी पाली में ढाई बजे से थी।
तथ्यों को परखने के बाद अदालत ने 11 आरोपी आकाश शर्मा, रोहित, नाजिम, मौहम्मद जावेद, अरशद, मनोज, सुमित, राहुल, नितिन, चेतन प्रताप सिंह, सचिन की जमानत स्वीकार कर ली। प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि को दो-दो जमानत दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि बाढ़ इंटर कालेज के परीक्षा केंद्र पर भौतिक विज्ञान का पेपर निरस्त कर दिया गया था, जिसकी परीक्षा बाद में आठ मार्च को शहर के राजकीय इंटर कालेज पर कराई गई थी। केंद्र व्यवस्थापक एवं प्रधानाचार्य योगेंद्रपाल सिंह को जमानत नहीं मिली है।
एसटीएफ नोएडा की टीम ने 22 फरवरी को जनता इंटर कॉलेज बाढ़ के एग्जाम सेंटर पर सामूहिक नकल का खुलासा किया था। डीआईओएस प्रवीण मिश्रा की ओर से चरथावल थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मेरठ स्थित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय संख्या-2 में सभी आरोपियों को पेश किया था।
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जिन्हें अदालत ने जिला कारगर भेज दिया था। मामले में डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल इंटर कालेज खुड्डा के प्रबंधक कमर इंतखाब और उसके भाई अख्तर, श्रीकांत शर्मा, तानसेन, अनिल की जमानत गत 11 मार्च को हो गई थी। अन्य 11 आरोपियों की जमानत को विशेष कोर्ट में अर्जी लगाई गई। आरोपियों के अधिवक्ता ने अदालत में एफआईआर और साक्ष्यों की त्रुटियों पर अपना पक्ष रखा।
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एसटीएफ आरोपियों के पास फिजिक्स पेपर या उसकी प्रतिलिपि बरामद नहीं कर पाई। न ही किसी विद्यार्थी का नाम सामने आया, जिसने नकल कराने को पैसे की शिकायत की हो। आरोपियों की बाढ़ इंटर कालेज से गिरफ्तारी 22 फरवरी को सुबह साढ़े दस बजे होना रिपोर्ट में बताई गया। भौतिक विज्ञान की परीक्षा दूसरी पाली में ढाई बजे से थी।
तथ्यों को परखने के बाद अदालत ने 11 आरोपी आकाश शर्मा, रोहित, नाजिम, मौहम्मद जावेद, अरशद, मनोज, सुमित, राहुल, नितिन, चेतन प्रताप सिंह, सचिन की जमानत स्वीकार कर ली। प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि को दो-दो जमानत दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि बाढ़ इंटर कालेज के परीक्षा केंद्र पर भौतिक विज्ञान का पेपर निरस्त कर दिया गया था, जिसकी परीक्षा बाद में आठ मार्च को शहर के राजकीय इंटर कालेज पर कराई गई थी। केंद्र व्यवस्थापक एवं प्रधानाचार्य योगेंद्रपाल सिंह को जमानत नहीं मिली है।