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60वीं पेंशन अदालत 17 को आयोजित
मुरादाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 07 Jan 2018 01:18 AM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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राज्य सरकार के सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति पर उनकी पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, बीमा आदि के भुगतान में हो रहे विलंब एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए 17 जनवरी को दोपहर 11 बजे आयुक्त सभागार कक्ष में 60वीं पेंशन अदालत आयोजित की गई है।
मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि ऐसे सभी पेंशनर निर्धारित प्रारूप तीन प्रतियों में सूचना भरकर मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय अथवा अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मुरादाबाद मंडल के कार्यालय में 9 जनवरी तक ही प्रस्तुत कर सकते हैं।
वाद से संबंधित प्रारूप मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद अथवा अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, मुरादाबाद मंडल के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। वाद प्रस्तुत करने वाले पेंशनरों से यह अपेक्षित है कि वाद की एक प्रति अपने सेवानिवृत्ति से संबंधित कार्यालय अथवा विभागाध्यक्ष कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।
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ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने पूर्व की आदलतों में अपना वाद योजित कर रखा है। उन्हें पुन: वाद योजित करने की आवश्यकता नही है। उनके वाद पत्रों पर अलग से कार्यवाही की जा रही है।
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मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि ऐसे सभी पेंशनर निर्धारित प्रारूप तीन प्रतियों में सूचना भरकर मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय अथवा अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मुरादाबाद मंडल के कार्यालय में 9 जनवरी तक ही प्रस्तुत कर सकते हैं।
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वाद से संबंधित प्रारूप मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद अथवा अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, मुरादाबाद मंडल के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। वाद प्रस्तुत करने वाले पेंशनरों से यह अपेक्षित है कि वाद की एक प्रति अपने सेवानिवृत्ति से संबंधित कार्यालय अथवा विभागाध्यक्ष कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।
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ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने पूर्व की आदलतों में अपना वाद योजित कर रखा है। उन्हें पुन: वाद योजित करने की आवश्यकता नही है। उनके वाद पत्रों पर अलग से कार्यवाही की जा रही है।