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अमित एक्स-रे पर लगाया जुर्माना
Updated Tue, 10 Apr 2018 02:04 AM IST
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मुरादाबाद।
अदालत ने चिकित्सक की लापरवाही को आधार मानते हुये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में 36200 रुपये देने का फरमान जारी किया है। पीड़िता अपना एक्स -रे कराने के लिये अमित एक्स - रे गई थी जहां उसका गलत एक्स - रे कर दिया गया।
काठ रोड स्थित हरथला की रहने वाली पीड़िता कैंसर रोगी है जिसका इलाज दिल्ली में चल रहा है। वहां के चिकित्सकों ने उसे बोन स्कैन कराने की सलाह दी थी जिसे कराने के लिये वह अमित एक्स - रे गई उससे 11200 रुपये लेकर बोन स्कैन कर दिया गया और रिपोर्ट अगले दिन दे दी गई। पीड़िता वह रिपोर्ट लेकर दिल्ली गई वहां डाक्टर को रिपोर्ट दिखाने पर पता चला कि यह रिपोर्ट डेक्सा स्कैन की है बोन स्कैन की नहीं है रिपोर्ट गलत है दुबारा करानी पड़ेगी। यहां अमित एक्स - रे के चिकित्सक से जब इस विषय में कहा गया तब उन्होंने कहा कि दोनो का अर्थ एक ही है आपको कोई पैसा वापिस नहीं होगा। इस बात की शिकायत पीड़िता ने मुख्य चिकित्साधिकारी से भी की लेकिन कोई नतीजा का नहीं निकला।
इस मामले को लेकर पीड़िता उपभोक्ता फोरम प्रथम में गई जहां फोरम अध्यक्ष लियाकत अली व सदस्य मंजू श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुना चिकित्सक की ओर से तर्क दिया गया कि दिल्ली के चिकित्सक कहीं ओर की रिपोर्ट मानते ऐसी स्थिति में पीड़िता को रुपये वापिस नहीं किये जा सकते। मामले की गंभीरता को देखते हुये फोरम ने अमित एक्स रे को दोषी मानते हुये 36200 रुपये क्षतिपूर्ति धनराशि के रूप में पीड़िता को दिये जाने का आदेश सुनाया है।
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अदालत ने चिकित्सक की लापरवाही को आधार मानते हुये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में 36200 रुपये देने का फरमान जारी किया है। पीड़िता अपना एक्स -रे कराने के लिये अमित एक्स - रे गई थी जहां उसका गलत एक्स - रे कर दिया गया।
काठ रोड स्थित हरथला की रहने वाली पीड़िता कैंसर रोगी है जिसका इलाज दिल्ली में चल रहा है। वहां के चिकित्सकों ने उसे बोन स्कैन कराने की सलाह दी थी जिसे कराने के लिये वह अमित एक्स - रे गई उससे 11200 रुपये लेकर बोन स्कैन कर दिया गया और रिपोर्ट अगले दिन दे दी गई। पीड़िता वह रिपोर्ट लेकर दिल्ली गई वहां डाक्टर को रिपोर्ट दिखाने पर पता चला कि यह रिपोर्ट डेक्सा स्कैन की है बोन स्कैन की नहीं है रिपोर्ट गलत है दुबारा करानी पड़ेगी। यहां अमित एक्स - रे के चिकित्सक से जब इस विषय में कहा गया तब उन्होंने कहा कि दोनो का अर्थ एक ही है आपको कोई पैसा वापिस नहीं होगा। इस बात की शिकायत पीड़िता ने मुख्य चिकित्साधिकारी से भी की लेकिन कोई नतीजा का नहीं निकला।
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इस मामले को लेकर पीड़िता उपभोक्ता फोरम प्रथम में गई जहां फोरम अध्यक्ष लियाकत अली व सदस्य मंजू श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुना चिकित्सक की ओर से तर्क दिया गया कि दिल्ली के चिकित्सक कहीं ओर की रिपोर्ट मानते ऐसी स्थिति में पीड़िता को रुपये वापिस नहीं किये जा सकते। मामले की गंभीरता को देखते हुये फोरम ने अमित एक्स रे को दोषी मानते हुये 36200 रुपये क्षतिपूर्ति धनराशि के रूप में पीड़िता को दिये जाने का आदेश सुनाया है।
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