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UP: दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट में सुनवाई, बयान दर्ज कराने पहुंचे आजम खां, अब्दुल्ला और तंजीम

Fri, 17 Mar 2023 12:28 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: शाहरुख खान Updated Fri, 17 Mar 2023 12:28 PM IST
सार

दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा कोर्ट पहुंचीं हैं। गुरुवार को कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।

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Azam Khan, Abdullah and Tanjim reached court to record statement in case of two birth certificates
पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे आजम खां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं।
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भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा भी आरोपी हैं। पुलिस मामले में तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। 
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इस मामले में आजम खां, डॉ. फात्मा और अब्दुल्ला जमानत पर चल रहे हैं। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान आजम खां के अधिवक्ता की ओर आजम खां की बीमारी का हवाला देते हुए स्थगन प्रार्थनापत्र दिया गया। जबकि, अब्दुल्ला आजम के बाहर होने का हवाला देते हुए कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। 
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जिस अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी और वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि शुक्रवार (17 मार्च) को आजम खां वीडियो कांफ्रेंसिंग या शपथपत्र के माध्यम से अपने बयान दर्ज कराएं। जबकि, तंजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम कोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराएं। 

नफरती भाषण के मुकदमे में भी दर्ज होंगे आजम के बयान
सपा नेता आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण देने के आरोप में शहजादनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज है। इस मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। 

 

बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान आजम खां के अधिवक्ता ने उनके खराब स्वास्थ्य हवाला देते हुए स्थगन प्रार्थनापत्र दिया। जिसका अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने विरोध किया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि इस मामले में आजम खां के बयान शुक्रवार (17 मार्च) को वीडियो कांफ्रेंसिंग या शपथपत्र के माध्यम से दर्ज कराए जाएं।
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