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हेरोईन तस्कर को तीन वर्ष की कैद
Updated Sat, 14 Oct 2017 12:31 AM IST
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मिर्जापुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट आलोक पांडेय ने हेरोइन की तस्करी के आरोप में दोष सिद्घ पाए जाने पर एक आरोपी को शुक्रवार की दोपहर तीन वर्ष का कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उसे जेल भेज दिया गया।
अभियोजन अनुसार कटरा कोतवाली क्षेत्र के महुवरिया निवासी गणेश सोनकर पुत्र दयाराम सोनकर को क्षेत्र के उपनिरीक्षक बीके अस्थाना ने 20 फरवरी वर्ष 2009 को रात में रोडवेज से अनगढ़ को जाने वाली सड़क पर शक के आधार पर पकड़ कर उसकी जामा तलाशी कराई। जिसमें उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा व दो कारतूस के साथ साढ़े 12 ग्राम हेराइन भी बरामद कर उसके विरुद्घ धारा एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता इस्लाम अहमद ने चार गवाह प्रस्तुत कराये। जिसकी सुनवाई न्यायालय ने शुक्रवार को किया। पत्रावली पर उपलक्ष्य तथा गवाहों के बयान व अधिवक्ताओं की दलील के आधार पर न्यायालय ने गणेश सोनकर को धारा 22 बी एनडीपीएस में दोष सिद्घ पाते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया।
अभियोजन अनुसार कटरा कोतवाली क्षेत्र के महुवरिया निवासी गणेश सोनकर पुत्र दयाराम सोनकर को क्षेत्र के उपनिरीक्षक बीके अस्थाना ने 20 फरवरी वर्ष 2009 को रात में रोडवेज से अनगढ़ को जाने वाली सड़क पर शक के आधार पर पकड़ कर उसकी जामा तलाशी कराई। जिसमें उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा व दो कारतूस के साथ साढ़े 12 ग्राम हेराइन भी बरामद कर उसके विरुद्घ धारा एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता इस्लाम अहमद ने चार गवाह प्रस्तुत कराये। जिसकी सुनवाई न्यायालय ने शुक्रवार को किया। पत्रावली पर उपलक्ष्य तथा गवाहों के बयान व अधिवक्ताओं की दलील के आधार पर न्यायालय ने गणेश सोनकर को धारा 22 बी एनडीपीएस में दोष सिद्घ पाते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया।
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