{"_id":"593ae1964f1c1bfe588b4587","slug":"51497031062-mau-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"अपहरण और दुराचार के दो आरोपितों की जमानत खारिज","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
अपहरण और दुराचार के दो आरोपितों की जमानत खारिज
Updated Fri, 09 Jun 2017 11:27 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुमार ने दो युवतियों को बहला फु सलाकर भगा ले जाने और दुराचार के मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी के अवलोकन के बाद पारित किया।
पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। आरोपित 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को 18 फरवरी 2015 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपित ने उसके साथ दुराचार भी किया। इस मामले में आरोपित परसिया गांव निवासी संजय यादव पुत्र रामानंद यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। दूसरा मामला शहर कोतवाली का है। युवती को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपित दीपक शर्मा की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। आरोपित 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को 18 फरवरी 2015 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपित ने उसके साथ दुराचार भी किया। इस मामले में आरोपित परसिया गांव निवासी संजय यादव पुत्र रामानंद यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। दूसरा मामला शहर कोतवाली का है। युवती को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपित दीपक शर्मा की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन