फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   The man guilty of murdering his wife gets 7 years imprisonment after 20 years.

कातिल पति: दहेज के लिए पत्नी को जहर देकर मार डाला, 20 साल बाद मिली सजा

Tue, 31 Oct 2023 02:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 31 Oct 2023 02:15 PM IST
सार

दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को तीन हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। 

विज्ञापन
The man guilty of murdering his wife gets 7 years imprisonment after 20 years.
court new - फोटो : istock

विस्तार

मथुरा में दहेज के लिए पत्नी को जहर देकर मारने के मामले में एडीजे अष्टम नितिन पांडेय की अदालत ने पति को 20 वर्ष बाद दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


सहायक शासकीय अधिवक्ता अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि डीग गेट गली अहीर निवासी कमला यादव ने अपनी बेटी लक्ष्मी यादव की शादी 16 फरवरी 2000 को भूतेश्वर निवासी विजय प्रताप यादव के साथ की थी। शादी के बाद से ही विजय पत्नी लक्ष्मी से अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगा था।
विज्ञापन


दहेज की मांग पूरी न होने पर 28 दिसंबर 2003 को उसने लक्ष्मी को जहर दे दिया। अगले दिन उसकी मौत हो गई। इस संबंध में कोतवाली में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। वर्ष 2005 में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में जहर देने से मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट में बदलाव कर विजय को हत्या का आरोपी बनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुकदमे की सुनवाई एडीजे अष्टम नितिन पांडेय की अदालत में हुई। इस दौरान अदालत ने विजय प्रताप यादव को सात वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने दोषी को जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed