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युवा प्राप्त करें ऋण, बनें आत्मनिर्भर
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युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की होगी पहल, 25 लाख तक मिलेगा ऋण
महराजगंज। बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को कम करने और बेरोजगार शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अहम भूमिका निभाएगा। पात्रता रखने वाले युवाओं को 25 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराते हुए उन्हें जहां आत्मनिर्भर बनाने की पहल होगी, वहीं वे स्वयं के विकास से दूसरों को भी प्रेरित कर सकेंगे।
आर्थिक रुप से कमजोर होने के कारण शिक्षित बेरोजगार अपनी क्षमता का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तथा कुंठित होकर गलत रास्ते की तरफ बढ़ जा रहे हैं। शासन की ओर से ऐसी स्थितियों में कमी लाने के लिए शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक रुप से मजबूत बनाने के लिए अत्यंत प्रयास किए जा रहे हैं। उद्देश्य है कि युवाओं को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वे न सिर्फ कामकाजी बन जाएं, बल्कि स्वयं व परिवार के जीविकोपार्जन में भी अहम भूमिका निभाएं। इस पहल से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी व उनके जीवन स्तर मेें भी सुधार दिखेगा। योजना के लाभ के लिए आवेदकों को वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर अपना आवेदन करना होगा। उपायुक्त उद्यम अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत पात्र आवेदक 20 अप्रैल तक अपना आवेदन पत्र पूर्ण कर जमा कराना सुनिश्चत करें, अन्यथा की दशा में वे लाभ से वंचित हो सकते हैं।
25 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान
योजना के तहत आवेदक यदि सेवा क्षेत्र में ऋण लेना चाहेंगे तो उन्हें 10 लाख रुपये तक ऋण मिलेगा, जबकि उत्पादन क्षेत्र में यह सीमा 25 लाख तक होगी। वहीं ऋण सीमा के मुताबिक लाभार्थियों को अधिकतम 25 प्रतिशत तक अनुदान भी प्राप्त होगा।
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आवेदकों के पास यह होनी चाहिए पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हो
- उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो
- हाईस्कूल तक शैक्षिक योग्यता हो
- उसका नाम किसी डिफाल्टर लिस्ट में शामिल न हों
- आवेदक का बैंक में खाता अनिवार्य रुप से हो
- आवेदनकर्ता को शपथ प्रमाण पत्र भी देना होगा, जिसमें उसकी तरफ से कहीं का ऋणी न होने की घोषणा की जाएगी
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महराजगंज। बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को कम करने और बेरोजगार शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अहम भूमिका निभाएगा। पात्रता रखने वाले युवाओं को 25 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराते हुए उन्हें जहां आत्मनिर्भर बनाने की पहल होगी, वहीं वे स्वयं के विकास से दूसरों को भी प्रेरित कर सकेंगे।
आर्थिक रुप से कमजोर होने के कारण शिक्षित बेरोजगार अपनी क्षमता का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तथा कुंठित होकर गलत रास्ते की तरफ बढ़ जा रहे हैं। शासन की ओर से ऐसी स्थितियों में कमी लाने के लिए शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक रुप से मजबूत बनाने के लिए अत्यंत प्रयास किए जा रहे हैं। उद्देश्य है कि युवाओं को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वे न सिर्फ कामकाजी बन जाएं, बल्कि स्वयं व परिवार के जीविकोपार्जन में भी अहम भूमिका निभाएं। इस पहल से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी व उनके जीवन स्तर मेें भी सुधार दिखेगा। योजना के लाभ के लिए आवेदकों को वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर अपना आवेदन करना होगा। उपायुक्त उद्यम अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत पात्र आवेदक 20 अप्रैल तक अपना आवेदन पत्र पूर्ण कर जमा कराना सुनिश्चत करें, अन्यथा की दशा में वे लाभ से वंचित हो सकते हैं।
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25 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान
योजना के तहत आवेदक यदि सेवा क्षेत्र में ऋण लेना चाहेंगे तो उन्हें 10 लाख रुपये तक ऋण मिलेगा, जबकि उत्पादन क्षेत्र में यह सीमा 25 लाख तक होगी। वहीं ऋण सीमा के मुताबिक लाभार्थियों को अधिकतम 25 प्रतिशत तक अनुदान भी प्राप्त होगा।
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आवेदकों के पास यह होनी चाहिए पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हो
- उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो
- हाईस्कूल तक शैक्षिक योग्यता हो
- उसका नाम किसी डिफाल्टर लिस्ट में शामिल न हों
- आवेदक का बैंक में खाता अनिवार्य रुप से हो
- आवेदनकर्ता को शपथ प्रमाण पत्र भी देना होगा, जिसमें उसकी तरफ से कहीं का ऋणी न होने की घोषणा की जाएगी