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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Two on drug-related convictions

मादक पदार्थ रखने पर दो को सजा

Wed, 12 Aug 2015 11:58 PM IST
ललितपुर ब्यूरो
ललितपुर ब्यूरो Updated Wed, 12 Aug 2015 11:58 PM IST
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ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश राय ने मादक पदार्थ रखने के दो अलग-अलग मामलों में दोषी   दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। इसमें से एक अभियुक्त को 10 माह तथा दूसरे को एक वर्ष दो माह और पंद्रह दिन की सजा सुनाई गई। दोनों पर अलग-अलग पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।
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थानाध्यक्ष जीआरपी गनेशी लाल वर्मा ने गश्त के दौरान प्लेटफार्म नंबर एक से 21 नबंवर 2014 को नेहरू नगर निवासी बारेलाल को गिरफ्तार कर उसके पास से 110 ग्राम डायजापाम की गोलियां बरामद की थीं। थानाध्यक्ष की तहरीर पर थाना जीआरपी में मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त बारेलाल को दोषी पाते हुए 10 माह की सजा सुनाई, साथ ही पांच हजार रुपए अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त दंड भुगतना होगा।
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वहीं, राजघाट चौकी इंचार्ज ने पांच जून 2014 को बाईपास तिराहा ललितपुर रोड पर गश्त के दौरान मुहल्ला प्रेमनगर कांटा राजघाट निवासी प्रताप अहिरवार को एक किलो 400 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर मामला पंजीकृत कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। बुधवार को अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलों, गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त प्रताप को एक वर्ष दो माह 15 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यही नहीं, पांच हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगी। दोनों मामलों में सहायक शासकीय अधिवक्ता तिलक सिंह यादव ने पैरवी की।
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