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ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस में पहले दस किमी के देने होंगे 800 रुपये

Sun, 09 May 2021 11:19 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 09 May 2021 11:19 PM IST
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In the oxygenless ambulance, the first ten km will have to be given 800 rupees
डीएम ने एंबुलेंस संचालकों के तय किए रेट
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लखीमपुर खीरी। कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के लिए एंबुलेंस स्वामी/ संचालकों द्वारा मनमानी दरों पर भारी भरकम किराया वसूलने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी खीरी शैलेंद्र कुमार सिंह ने इस संबंध में जनपद खीरी में एंबुलेंस की किराया दरों का निर्धारण किया है।
डीएम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार, ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस प्रथम 10 किलोमीटर तक 800 रुपये, उसके पश्चात 20 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस प्रथम 10 किलोमीटर की दूरी तक 1250 रुपये, उसके पश्चात 22 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से तथा वेंटिलेटर सपोर्टेड/ बाई पैप एंबुलेंस प्रथम 10 किलोमीटर तक 2200 रुपये व उसके पश्चात 40 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया चार्ज कर सकेंगे। निर्धारित दरें प्रतिदिन के अनुसार देय होंगी। मरीजों को कोविड हॉस्पिटल तक पहुंचाने के उपरांत एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। एंबुलेंस स्वामी/ संचालक द्वारा इससे अधिक किराया मांगे जाने पर मरीज या उसका परिजन उसकी शिकायत पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112 व जिलाधिकारी शिविर कार्यालय से लैंडलाइन नंबर 05872, 25, 27, 15 पर कर सकते हैं। सभी निजी एंबुलेंस स्वामी- चालक अपनी एंबुलेंस के संचालन संबंधी एक पंजिका निर्धारित प्रारूप में तैयार कर उसमें प्रतिदिन की प्रविष्टि करेंगे। मार्ग में चेकिंग के दौरान यदि पंजिका अपूर्ण पाई जाती है, तो संबंधित एंबुलेंस के विरुद्ध नियमानुसार प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी।
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अधिक किराया मांगने की यहां करें शिकायत
सीओ सदर/ ट्रैफिक अरविंद कुमार वर्मा मोबाइल 9454401484 तथा एआरटीओ प्रवर्तन रमेश कुमार मोबाइल 8005441025 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह दोनों अधिक किराया मांगें या वसूले जाने की शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध निर्धारित दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
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